बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर एक निर्देश दिया था. इसके तहत लाइफटाइम टैक्स पर दी जा रही 50 फीसदी की छूट पर रोक लगाई थी. इस मामले में हाईकोर्ट में 4 अप्रैल मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण 5 अप्रैल को मामले की सुनवाई जारी रहेगी.आपको बता दें कि ये मामला वाहनों में दी गई छूट का है.जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.
क्या है पूरा मामला : रायपुर में लगे ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर छूट दी जा रही थी. रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक चल रहे ऑटो एक्सपो में ग्राहकों को लुभाने के लिए कई ऑफर रखे गए थे. जिसमें एक ऐसा ऑफर था जिससे प्रदेश के दूसरे डीलरों को नुकसान हो रहा था. ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर लाइफटाइम टैक्स पर 50% की छूट थी.मामले में जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच ने रोक लगाई थी.
कब तक चलना है एक्सपो : एक्सपो के लिए राज्य सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था. नोटिफिकेशन में रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले गाड़ियों की खरीदी पर वाहनों के लाइफटाइम टैक्स में 50% की छूट की घोषणा की गई है. इस मामले को लेकर अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल्स और कोरबा के सत्यदेव ऑटो मोबाइल्स के संचालक समेत 5 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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क्या थी याचिका में अपील : याचिका में कहा गया है कि, केवल रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों के टैक्स में छूट देने का फैसला सही नहीं है. इससे राज्य के अन्य जिलों में टैक्स में इस तरह की छूट न मिलने से बाकी जिलों के ऑटोमोबाइल संचालकों से वाहनों की खरीदी नहीं होगी. ऐसे में आर्थिक नुकसान होगा जो सही नहीं है. याचिका में मंगलवार को हाईकोर्ट जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी नहीं होने पर मामले की सुनवाई 5 अप्रैल तक बढ़ गई है. अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी.