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बीमार भाई का इलाज कराने उसके खाते से राशि निकालने के लिए दायर याचिका में हुई सुनवाई

बीमार भाई का इलाज कराने उसके बैंक खाते से पैसा निकालने की अनुमति के लिए दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आवेदन की कॉपी जमा कराने के निर्देश दिए है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Sep 4, 2020, 10:30 AM IST

बिलासपुर : बीमार भाई का इलाज कराने उसके बैंक खाते से पैसा निकालने की अनुमति के लिए दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को न्याय मित्र, शासकीय अधिवक्ता और स्टेट बैंक को आवेदन की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है. मामले की आगामी सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

बता दें कि विनोबा नगर के रहने वाले याचिकाकर्ता केएम शुक्ला ने पिटिशन इन पर्सन के रूप में हाईकोर्ट के सामने अपनी याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके बड़े भाई जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं. वो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. अपने बड़े भाई की देखभाल वे खुद करते हैं. उनके बड़े भाई लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और मानसिक रूप से वह अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं है. अब उनकी माली हालत भी ठीक नहीं है. इसलिए लंबे समय से बीमार चल रहे अपने भाई का इलाज कराने में अब वह सक्षम नहीं है.

पढ़ें: बिलासपुर: हाईकोर्ट ने सिविल न्यायालय के फैसले पर आगामी सुनवाई तक लगाई रोक

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने बैंक को भी आवेदन दिया था, लेकिन बैंक ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था. इसलिए उनके बैंक खाते में जमा पैसे को इलाज के लिए निकालने की अनुमति उन्होंने हाईकोर्ट से मांगी है. हाईकोर्ट ने केस की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अधिवक्ता प्रसून बहादुरी को नया मित्र नियुक्त करते हुए याचिकाकर्ता को प्रस्तुत आवेदन की कॉपी न्याय मित्र, शासकीय अधिवक्ता सहित स्टेट बैंक के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

अधिवक्ता पद्मनाथ पाटणकर ने स्टेट बैंक की ओर से की पैरवी

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण बंद चल रहे हाईकोर्ट के सामने उपस्थित हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है. इसके बाद हाईकोर्ट ने आवेदन की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए 2 हफ्ते का समय देते हुए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है. वहीं स्टेट बैंक की ओर से इस केस की पैरवी अधिवक्ता पद्मनाथ पाटणकर कर रहे हैं.

बिलासपुर : बीमार भाई का इलाज कराने उसके बैंक खाते से पैसा निकालने की अनुमति के लिए दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को न्याय मित्र, शासकीय अधिवक्ता और स्टेट बैंक को आवेदन की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है. मामले की आगामी सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

बता दें कि विनोबा नगर के रहने वाले याचिकाकर्ता केएम शुक्ला ने पिटिशन इन पर्सन के रूप में हाईकोर्ट के सामने अपनी याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके बड़े भाई जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं. वो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. अपने बड़े भाई की देखभाल वे खुद करते हैं. उनके बड़े भाई लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और मानसिक रूप से वह अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं है. अब उनकी माली हालत भी ठीक नहीं है. इसलिए लंबे समय से बीमार चल रहे अपने भाई का इलाज कराने में अब वह सक्षम नहीं है.

पढ़ें: बिलासपुर: हाईकोर्ट ने सिविल न्यायालय के फैसले पर आगामी सुनवाई तक लगाई रोक

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने बैंक को भी आवेदन दिया था, लेकिन बैंक ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था. इसलिए उनके बैंक खाते में जमा पैसे को इलाज के लिए निकालने की अनुमति उन्होंने हाईकोर्ट से मांगी है. हाईकोर्ट ने केस की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अधिवक्ता प्रसून बहादुरी को नया मित्र नियुक्त करते हुए याचिकाकर्ता को प्रस्तुत आवेदन की कॉपी न्याय मित्र, शासकीय अधिवक्ता सहित स्टेट बैंक के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

अधिवक्ता पद्मनाथ पाटणकर ने स्टेट बैंक की ओर से की पैरवी

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण बंद चल रहे हाईकोर्ट के सामने उपस्थित हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है. इसके बाद हाईकोर्ट ने आवेदन की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए 2 हफ्ते का समय देते हुए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है. वहीं स्टेट बैंक की ओर से इस केस की पैरवी अधिवक्ता पद्मनाथ पाटणकर कर रहे हैं.

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