बिलासपुर: हरदीप सिंह खनूजा ने तत्कालीन एसपी की ओर से उसे इनामी भगोड़ा घोषित किए जाने के आदेश को निरस्त करने के साथ ही 5 करोड़ की क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी. खनूजा की अर्जी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.
जमीन की धोखाधड़ी का आरोप
बता दें कि खनूजा पर जमीन की धोखाधड़ी करने का आरोप है. हरदीप सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कहा कि 'बिलासपुर के तत्कालीन एसपी रहे आरिफ शेख ने अगस्त 2018 में उसे 2015 से लेकर तब तक का ईनामी भगोड़ा घोषित कर दिया था.
याचिका के साथ लगाया फोटोग्राफ
इसके साथ ही एसपी ने खनूजा पर 10 हजार के इनाम की भी घोषणा कर दी थी, जबकि मई 2018 में बिलासपुर के एक सार्वजनिक प्रोग्राम में वो और एसपी आरिफ शेख एक ही मंच पर थे, जिसका फोटोग्राफ भी अर्जी के साथ लगाया गया है.
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FIR में हुई गलती: पुलिस
इसके अलावा बिलासपुर के अन्य कई कार्यक्रमों में वह मौजूद रहा. इसके बावजूद उसे भगोड़ा घोषित किया गया है. इसके अलावा खनूजा की ओर से यह भी बताया गया कि 'पुलिस ने ही अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि FIR में गलती हुई है'. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.