बिलासपुर: अटल आवास से बेजा कब्जा हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
इससे पहले मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आदेश जारी कर अटल आवास में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया था.
अटल आवास में करना था शिफ्ट
बिलासपुर स्थित अरपा नदी के किनारे रह रहे लोगों के मकान को प्रशासन ने अरपा बैराज निर्माण के लिए तोड़ दिया है. इसके बाद प्रशासन की ओर से बेघर हुए लोगों को बिलासपुर के इमलीभाठा और बहतराई के अटल आवास में शिफ्ट किया जाना है, लेकिन उनलोगों को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है.
अटल आवास में अवैध कब्जाधारी
प्रशासन ने इन अटल आवास में पहले से रह रहे लोगों को सड़क पर ला कर पटक दिया है. इसपर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इन अटल आवास में रह रहे लोग अवैध कब्जा कर वहां रह रहे हैं.
जनहित याचिका पर सुनवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता प्रियंका शुक्ला की ओर से अर्जेंट हियरिंग के तहत जनहित याचिका दायर की थी. जिसपर आज कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.
फैसले को सुरक्षित रखा
सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की है. मकान में रह रहे लोगों के मकान को प्रशासन ने अरपा बैराज निर्माण के लिए तोड़ दिया है. जिसके बाद प्रशासन को इन लोगों को बिलासपुर के इमलीभाठा और बहतराई के अटल आवास में शिफ्ट कराना है.