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संविदा नियुक्ति: HC ने रायपुर CMHO को जारी किया नोटिस

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Published : Jun 14, 2020, 1:44 PM IST

Updated : Jun 14, 2020, 3:48 PM IST

याचिकाकर्ता योगेश कुमार के संविदा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने सीएमएचओ रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

HC issues notice to CMHO
HC ने सीएसएचओ को जारी किया नोटिस

बिलासपुर: संविदा नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सीएमएचओ रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने की है.

बता दें कि याचिकाकर्ता योगेश कुमार संविदा फार्मासिस्ट के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अघनपुर में पदस्थ था. मार्च 2019 में याचिकाकर्ता की संविदा सेवा समाप्त होनी थी, जिसे योगेश कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

अवमानना याचिका दायर

हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए संविदा कार्यकाल जारी करने का आदेश दिया था. लेकिन जब योगेश कुमार दोबारा ड्यूटी ज्वॉइन करने गए तो उन्हें विभाग ने ज्वॉइनिंग देने से मना कर दिया. जिसको लेकर योगेश कुमार ने सीएमएचओ रायपुर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

हाईकोर्ट में दी चुनौती

बता दें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद संविदा पर ड्यूटी न ज्वाइन करने देने के मामले में हाईकोर्ट ने सीएमएचओ रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि याचिकाकर्ता योगेश कुमार संविदा ने मार्च 2019 में संविदा सेवा समाप्त होने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट का आदेश

उन्होंने मामले में हाईकोर्ट का आदेश अपने पक्ष में आने की जानकारी विभाग को दी, लेकिन उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया गया. याचिकाकर्ता योगेश कुमार के वकील ने कोर्ट के सामने मामले पर पूर्व में सुनवाई के दौरान उनके पक्ष में कोर्ट का आदेश दिए जाने की जानकारी दी.

नोटिस जारी कर मांगा जवाब

मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रायपुर सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने की है.

बिलासपुर: संविदा नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सीएमएचओ रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने की है.

बता दें कि याचिकाकर्ता योगेश कुमार संविदा फार्मासिस्ट के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अघनपुर में पदस्थ था. मार्च 2019 में याचिकाकर्ता की संविदा सेवा समाप्त होनी थी, जिसे योगेश कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

अवमानना याचिका दायर

हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए संविदा कार्यकाल जारी करने का आदेश दिया था. लेकिन जब योगेश कुमार दोबारा ड्यूटी ज्वॉइन करने गए तो उन्हें विभाग ने ज्वॉइनिंग देने से मना कर दिया. जिसको लेकर योगेश कुमार ने सीएमएचओ रायपुर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

हाईकोर्ट में दी चुनौती

बता दें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद संविदा पर ड्यूटी न ज्वाइन करने देने के मामले में हाईकोर्ट ने सीएमएचओ रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि याचिकाकर्ता योगेश कुमार संविदा ने मार्च 2019 में संविदा सेवा समाप्त होने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट का आदेश

उन्होंने मामले में हाईकोर्ट का आदेश अपने पक्ष में आने की जानकारी विभाग को दी, लेकिन उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया गया. याचिकाकर्ता योगेश कुमार के वकील ने कोर्ट के सामने मामले पर पूर्व में सुनवाई के दौरान उनके पक्ष में कोर्ट का आदेश दिए जाने की जानकारी दी.

नोटिस जारी कर मांगा जवाब

मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रायपुर सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने की है.

Last Updated : Jun 14, 2020, 3:48 PM IST
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