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HC ने प्रमोशन में आरक्षण मामले में आगे बढ़ाई सुनवाई - bialspur high court news

हाईकोर्ट ने आरक्षण के आधार पर प्रमोशन मामले में महाधिवक्ता के मौजूद न होने की वजह से सुनवाई को आगे बढ़ा दी है.अब मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है.

Promotion proceeded on the basis of reservation
आरक्षण के आधार पर प्रमोशन आगे बढ़ीसुनवाई मामले
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Published : Feb 6, 2020, 2:15 PM IST

Updated : Feb 6, 2020, 3:35 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण के आधार पर प्रमोशन मामले में महाधिवक्ता के मौजूद न होने की वजह से सुनवाई को आगे बढ़ा दी गई है. हालांकि मामले में हाईकोर्ट की रोक अभी जारी रहेगी. वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है.

आरक्षण के आधार पर प्रमोशन आगे बढ़ीसुनवाई मामले

बता दें, मामले में पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने माना था कि सरकार ने आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी प्रोमोशन में आरक्षण के आदेश पर रोक लगा दी थी.

पढ़ेंः-बिलासपुर: HC ने नगर निगम आयुक्त को अवमानना याचिका पर किया नोटिस जारी

गौरतलब है, राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नोटिफिकेशन लागू किया था, लेकिन राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसके बाद शासन के इस फैसले को एस संतोष कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन के इस आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की पूरी सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण के आधार पर प्रमोशन मामले में महाधिवक्ता के मौजूद न होने की वजह से सुनवाई को आगे बढ़ा दी गई है. हालांकि मामले में हाईकोर्ट की रोक अभी जारी रहेगी. वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है.

आरक्षण के आधार पर प्रमोशन आगे बढ़ीसुनवाई मामले

बता दें, मामले में पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने माना था कि सरकार ने आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी प्रोमोशन में आरक्षण के आदेश पर रोक लगा दी थी.

पढ़ेंः-बिलासपुर: HC ने नगर निगम आयुक्त को अवमानना याचिका पर किया नोटिस जारी

गौरतलब है, राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नोटिफिकेशन लागू किया था, लेकिन राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसके बाद शासन के इस फैसले को एस संतोष कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन के इस आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की पूरी सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई.

Intro:प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई महाधिवक्ता के उपस्थित ना होने कारण बढ़ गई है । हालांकि मामले पर हाईकोर्ट की रोक अभी जारी रहेगी। अब मामले में 17 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। Body:बता दें कि पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ने माना था कि मामले में सरकार ने आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी प्रोमोशन पर आरक्षण के आदेश पर रोक लगा दी थी।गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया था।लेकिन राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। जिसके बाद शासन के इस फैसले को एस संतोष कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी । जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन के इस आदेश पर रोक लगा दी हैं।Conclusion:आज पूरे प्रकरण की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।
Last Updated : Feb 6, 2020, 3:35 PM IST
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