बिलासपुर: हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण के आधार पर प्रमोशन मामले में महाधिवक्ता के मौजूद न होने की वजह से सुनवाई को आगे बढ़ा दी गई है. हालांकि मामले में हाईकोर्ट की रोक अभी जारी रहेगी. वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है.
बता दें, मामले में पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने माना था कि सरकार ने आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी प्रोमोशन में आरक्षण के आदेश पर रोक लगा दी थी.
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गौरतलब है, राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नोटिफिकेशन लागू किया था, लेकिन राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसके बाद शासन के इस फैसले को एस संतोष कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन के इस आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की पूरी सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई.