रायपुर: समान्य प्रशासनिक विभाग के एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उसकी जमा राशि नहीं दी गई. इस मामले को लेकर कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंच गया. हाईकोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया, बावजूद इसके जमा राशि का भुगतान उसे नहीं किया गया. इसे लेकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी.
इस अवमानना याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद विभाग के सचिव से 4 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है.
बता दें, सुखीराम सतनामी सामान्य प्रशासनिक विभाग से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जमा राशि नहीं दी गई. इसे लेकर उन्होंने कई बार विभाग में आवेदन दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आखिर में सुखीराम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने विभाग को 3 महीने के भीतर जमा राशि देने के आदेश दिए, लेकिन फिर भी सुखीराम को राहत नहीं मिली.
थक हार कर सुखीराम ने विभाग के सचिव के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी. हाईकोर्ट ने सचिव से 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है.