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बिलासपुर: सामान्य प्रशासनिक विभाग पर न्यायायल की अवमानना का आरोप

अवमानना याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद विभाग के सचिव से 4 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है.

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Published : Dec 20, 2019, 7:36 AM IST

हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़.
हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़.

रायपुर: समान्य प्रशासनिक विभाग के एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उसकी जमा राशि नहीं दी गई. इस मामले को लेकर कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंच गया. हाईकोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया, बावजूद इसके जमा राशि का भुगतान उसे नहीं किया गया. इसे लेकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी.

इस अवमानना याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद विभाग के सचिव से 4 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़

बता दें, सुखीराम सतनामी सामान्य प्रशासनिक विभाग से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जमा राशि नहीं दी गई. इसे लेकर उन्होंने कई बार विभाग में आवेदन दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आखिर में सुखीराम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने विभाग को 3 महीने के भीतर जमा राशि देने के आदेश दिए, लेकिन फिर भी सुखीराम को राहत नहीं मिली.

थक हार कर सुखीराम ने विभाग के सचिव के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी. हाईकोर्ट ने सचिव से 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है.

रायपुर: समान्य प्रशासनिक विभाग के एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उसकी जमा राशि नहीं दी गई. इस मामले को लेकर कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंच गया. हाईकोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया, बावजूद इसके जमा राशि का भुगतान उसे नहीं किया गया. इसे लेकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी.

इस अवमानना याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद विभाग के सचिव से 4 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़

बता दें, सुखीराम सतनामी सामान्य प्रशासनिक विभाग से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जमा राशि नहीं दी गई. इसे लेकर उन्होंने कई बार विभाग में आवेदन दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आखिर में सुखीराम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने विभाग को 3 महीने के भीतर जमा राशि देने के आदेश दिए, लेकिन फिर भी सुखीराम को राहत नहीं मिली.

थक हार कर सुखीराम ने विभाग के सचिव के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी. हाईकोर्ट ने सचिव से 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है.

Intro:जमा राशि ना दिए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर न्यायालय ने 4 हफ्ते के भीतर मांगा विभाग के सचिव से जवाब ।Body:बता दें कि सुखीराम सतनामी सामान्य प्रशासनिक विभाग में कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के बाद जमा राशि प्राप्त ना होने पर उन्होंने विभाग के समक्ष कई बार आवेदन दिया । लेकिन आवेदन पर कोई कार्यवाही ना होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 3 महीनों के भीतर जमा राशि का भुगतान का आदेश विभाग को जारी किया था। न्यायालय के आदेश के बावजूद राशि का भुगतान ना होने पर याचिकाकर्ता ने सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। जिस पर सचिव के वकील ने जवाब देने के लिए कोर्ट से कुछ समय की मोहलत मांगी। जिस पर न्यायालय सचिव को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन व पी.पी साहू की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।
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