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आय से अधिक संपत्ति का मामला: पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली राहत - Former Principal Secretary aman singh

disproportionate assets case in Bilaspur: बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court ) से पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह (Former Principal Secretary aman singh) और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह को बड़ी राहत मिली है. इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था (disproportionate assets case in Bilaspur). जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

disproportionate assets case
आय से अधिक संपत्ति का मामला
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Published : Jan 10, 2022, 8:03 PM IST

बिलासपुर: आय से अधिक संपत्ति मामले में (disproportionate assets case in Bilaspur) बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court ) से पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह (Former Principal Secretary) और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह को राहत मिली है. बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर उच्चतम न्यायालय के न्याय सिद्धांतों के विपरीत है.

बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली राहत

एसीबी/ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की थी

राज्य के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ एसीबी/ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर के खिलाफ पति-पत्नी दोनों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई इससे पहले जस्टिस एन के व्यास की सिंगल पीठ में पूरी हुई थी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा. मामले में बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा और अपूर्व ने अपना पक्ष रखा था.

यह भी पढ़ेंः increasing cases of corona in raipur : महानदी और इंद्रावती भवन में अब एक तिहाई कर्मचारियों के जरिए होगा काम, नए आदेश जारी

कोर्ट ने रद्द किया केस

इस विषय में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर ईओडब्ल्यू/ एसीबी ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की धारा के तहत अपराध परिलिक्षित नहीं होना पाया और एफआईआर को निरस्त कर दिया है.

बिलासपुर: आय से अधिक संपत्ति मामले में (disproportionate assets case in Bilaspur) बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court ) से पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह (Former Principal Secretary) और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह को राहत मिली है. बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर उच्चतम न्यायालय के न्याय सिद्धांतों के विपरीत है.

बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली राहत

एसीबी/ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की थी

राज्य के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ एसीबी/ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर के खिलाफ पति-पत्नी दोनों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई इससे पहले जस्टिस एन के व्यास की सिंगल पीठ में पूरी हुई थी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा. मामले में बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा और अपूर्व ने अपना पक्ष रखा था.

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कोर्ट ने रद्द किया केस

इस विषय में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर ईओडब्ल्यू/ एसीबी ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की धारा के तहत अपराध परिलिक्षित नहीं होना पाया और एफआईआर को निरस्त कर दिया है.

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