जीपीएम: कस्टम मिलिंग का चावल समय पर भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने में लापरवाही बरतने वाले जिले के 9 राइस मिलरों को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जा रही है. जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया कि "तहसीलदार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खाद्य निरीक्षकों और मार्कफेड के अधिकारियों की संयुक्त टीम की ओर से राइस मिलों में भौतिक सत्यापन किया गया. भौतिक सत्यापन में पाए गए धान की मात्रा का मिलान ऑनलाइन रिपोर्ट से करने पर कम पाए जाने पर कुल 2 लाख 5 हजार 229.20 क्विंटल धान जब्त किया गया."
इन राइस मिलों में धाम की मात्रा मिली कम : मेसर्स जेपी अग्रवाल सन्स कोल्ड स्टोरेज अजनी गौरेला के राइस मिल में भौतिक सत्यापन में धान और चावल की मात्रा का मिलान किया गया. ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार धान और चावल का स्टाक नहीं पाए जाने 20041.20 क्विंटल धान जब्त किया गया. मेसर्स जेपी अग्रवाल एग्रोटेक अंजनी गौरेला के राइस मिल में 18650 क्विंटल धान, मेसर्स गर्ग फूड प्रोडक्टस गौरेला के राइस मिल में 38892 क्विंटल धान, मेसर्स मां नर्मदा एग्रोटेक गौरेला के राइस मिल में 33292 क्विटल धान, मेसर्स मां नर्मदा राइस प्रोडक्ट गौरेला के राइस मिल में 74210 क्विंटल धान, मेसर्स श्री लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज पेण्ड्रा के राइस मिल में 11493 किवंटल धान, मेसर्स दक्ष फूडस्ट्रीज पेण्ड्रा के राइस मिल में 2965.60 क्विंटल धान, मेसर्स शिवानी ट्रेडर्स पेण्ड्रा के राइस मिल में 640 क्विंटल धान और मेसर्स बुआजी फर्म्स प्रा. लिमिटेड पेण्ड्रा के राइस मिल में 7044.80 क्विंटल धान जब्त किया गया.
राइस मिलरों को किया जा रहा ब्लैक लिस्टेड: धान की मात्रा में कमी पाए जाने के कारण मिल में भौतिक रूप से पाई गए धान की मात्रा को तहसीलदार गौरला एवं पेंड्र की ओर से जब्ती की कार्रवाई की गई. जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया कि "राइस मिलर्स की ओर से धान और चावल के अभिलेख का मेंटीनेंस नहीं किया गया. साथ ही राइस मिलरों ने खाद्य विभाग को मासिक विवरणी भी नहीं दी. सभी संबंधित राइस मिलरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के खण्ड 4.6, 9 और 10 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया."
खाद्य विभाग की ओर से जब्त किए गए धान को राजसात करने और मिलर्स को ब्लैक लिस्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है.