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बीएन गोल्ड चिट फंड कंपनी के डाइरेक्टर पंजाब और मध्यप्रदेश से गिरफ्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने बीएन गोल्ड चिट फंड कंपनी के डाइरेक्टर गुरविंदर सिंह एवं सचिन डामोर को पंजाब और मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है.

आरोपी गिरफ्तार
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Published : Dec 4, 2021, 9:14 PM IST

बिलासपुर: गौरेला पैंड्रा मरवाही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने बीएन गोल्ड चिट फंड कंपनी के डाइरेक्टर गुरविंदर सिंह एवं सचिन डामोर को पंजाब और मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है. पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

यह भी पढ़ें: कवर्धा में वनरक्षक को हत्या की धमकी दे सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के 13 आरोपी गिरफ्तार

बीएन गोल्ड चिट फंड कंपनी के डाइरेक्टर गुरविंदर सिंह एवं सचिन डामोर ने देश के कई प्रदेशों में अपने डाइरेक्टर बैठाया था. जिसके बाद उनके द्वारा छोटी छोटी रकम को 5 वर्षों में दुगना करने तथा जमीन देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी. जिसमें कुछ पीड़ितों ने थाना पेंड्रा में 2017 में प्रार्थी श्रीराम मरावी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिसमें बीएन गोल्ड कंपनी के द्वारा 3,600 रुपए प्रतिवर्ष लगातार 5 वर्ष तक जमा कराने बाद 27,000 जमा राशि मिलेगी.

राशि नहीं मिलने के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर सह आरोपी बेचू गंधर्व एवं अन्य के विरुद्ध चिटफंड अधिनियम एवं धारा 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपको हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर बेचू गंधर्व को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया था.

नोडल अधिकारी एसपी अर्चना झा के मार्गदर्शन में गुरविंदर सिंह संधू पिता चरणजीत सिंह निवासी डिंडोरी, थाना आदमपुर, जिला जालंधर (पंजाब) एवं सचिन डामोर पिता स्वर्गीय राम सिंह डामोर, इंद्रपुरी कॉलोनी, थाना थांदला, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को महासमुंद से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर न्यायालय सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के समक्ष पेश किया गया.

बिलासपुर: गौरेला पैंड्रा मरवाही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने बीएन गोल्ड चिट फंड कंपनी के डाइरेक्टर गुरविंदर सिंह एवं सचिन डामोर को पंजाब और मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है. पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

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बीएन गोल्ड चिट फंड कंपनी के डाइरेक्टर गुरविंदर सिंह एवं सचिन डामोर ने देश के कई प्रदेशों में अपने डाइरेक्टर बैठाया था. जिसके बाद उनके द्वारा छोटी छोटी रकम को 5 वर्षों में दुगना करने तथा जमीन देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी. जिसमें कुछ पीड़ितों ने थाना पेंड्रा में 2017 में प्रार्थी श्रीराम मरावी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिसमें बीएन गोल्ड कंपनी के द्वारा 3,600 रुपए प्रतिवर्ष लगातार 5 वर्ष तक जमा कराने बाद 27,000 जमा राशि मिलेगी.

राशि नहीं मिलने के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर सह आरोपी बेचू गंधर्व एवं अन्य के विरुद्ध चिटफंड अधिनियम एवं धारा 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपको हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर बेचू गंधर्व को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया था.

नोडल अधिकारी एसपी अर्चना झा के मार्गदर्शन में गुरविंदर सिंह संधू पिता चरणजीत सिंह निवासी डिंडोरी, थाना आदमपुर, जिला जालंधर (पंजाब) एवं सचिन डामोर पिता स्वर्गीय राम सिंह डामोर, इंद्रपुरी कॉलोनी, थाना थांदला, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को महासमुंद से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर न्यायालय सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के समक्ष पेश किया गया.

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