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वकीलों को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल करने याचिका दायर

वकीलों और जजों को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल करने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Mar 18, 2021, 12:49 AM IST

Updated : Mar 18, 2021, 6:36 AM IST

बिलासपुर: कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिलासपुर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

वकीलों को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल करने याचिका दायर

बता दें कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 की वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्करों को दी गई है. उसके बाद गाइडलाइन के अनुसार ही देशभर में वैक्सिनेशन किया जा रहा है. डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिलासपुर के वकीनों ने अपने अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि गाइडलाइन के अनुसार दी जा रही वैक्सीन की डोज में फ्रंट लाइन में पुलिस है. पुलिस को हमेशा अधिवक्ताओं के संपर्क में रहना पड़ा है. अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को अबतक इससे वंचित रखना गलत है.

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केंद्र और राज्य शासन से मांगा जवाब

बुधवार को इस मामले को लेकर शासन ने जवाब में कहा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है, लेकिन निर्णय अभी नहीं आया है. आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

बिलासपुर: कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिलासपुर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

वकीलों को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल करने याचिका दायर

बता दें कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 की वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्करों को दी गई है. उसके बाद गाइडलाइन के अनुसार ही देशभर में वैक्सिनेशन किया जा रहा है. डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिलासपुर के वकीनों ने अपने अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि गाइडलाइन के अनुसार दी जा रही वैक्सीन की डोज में फ्रंट लाइन में पुलिस है. पुलिस को हमेशा अधिवक्ताओं के संपर्क में रहना पड़ा है. अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को अबतक इससे वंचित रखना गलत है.

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केंद्र और राज्य शासन से मांगा जवाब

बुधवार को इस मामले को लेकर शासन ने जवाब में कहा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है, लेकिन निर्णय अभी नहीं आया है. आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

Last Updated : Mar 18, 2021, 6:36 AM IST
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