बिलासपुर : सिंधी कॉलोनी के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर साढ़े छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश गणेशराम पटेल ने सुनाया है.
बता दें कि 4 अगस्त 2018 को अमित नंदवानी उर्फ पुच्ची की कुछ युवकों ने तलवार और गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. हत्या में सन्नी थारवानी, सूरज करतारी, लखन ढीमर, सुनील तलरेजा, सागर और विशाल ठारवानी आरोपी थे.
घटना के बाद एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर और तत्कालीन सिविल लाइन थाना प्रभारी नसर सिद्दीकी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इलाके के लोगों ने सिंधी कॉलोनी में उनकी रैली निकालकर सराहना की थी.