बिलासपुर: कोंडागांव जिले के एक पार्षद के निर्वाचन का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. पार्षद के निर्वाचन को लेकर विपक्ष के एक उम्मीदवार ने कलेक्टर से शिकायत की थी. जिसके बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था. अब इसी नोटिस को पार्षद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश तक कलेक्टर की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जिस आधार पर कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है. उस मामले से संबंधित याचिका कोंडागांव कोर्ट में लंबित है. ऐसे में कलेक्टर को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. अब मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी.
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ये है पूरा मामला
बता दें कि केशकाल में साल 2019 में हुए पार्षद चुनाव में वार्ड क्रमांक 6 से सगीर खान निर्वाचन हुए थे. इस पर विपक्ष प्रत्याशी जितेंद्र रजक ने डिस्ट्रिक्ट जज कुंडा गांव में याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने बताया कि निर्वाचित पार्षद सगीर खान को एक मामले में 2 साल की सजा और 900 रुपए जुर्माना लगाया गया था. इसके मद्देनजर रोशन जमीर खान समेत छह लोगों ने निर्वाचित पार्षद के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की थी और निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी. इस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने सगीर खान को नोटिस जारी किया था जिसे चुनौती देते हुए अब निर्वाचित पार्षद सगीर खान ने हाईकोर्ट में अपने वकील के जरिए रिट याचिका दायर की है