बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (chhattisgarh High Court) ने कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों के अंतिम संस्कार को लेकर गाइडलाइन जारी की है. कोर्ट ने शवों को ससम्मान दाह संस्कार करने को कहा है. साथ ही जिम्मेदारों को इसके लिए विशेष आदेश दिए हैं. सम्मानपूर्वक और शालीनता से दफनाने या दाह संस्कार करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में शामिल है.
अधिवक्ता निमेश शुक्ला ने हाईकोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन देकर इस ओर ध्यान आकर्षित किया था. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के शवों को दफनाने के दौरान जेसीबी से उठाकर डालने या दाह संस्कार के दौरान डीजल या मिट्टी तेल तक डालकर मुखाग्नि देने या शवों को असम्मानजनक तरीके से ले जाया जा रहा है. कोरोना प्रोटोकॉल में पिता के अंतिम संस्कार के दौरान उन्होंने सरकारी लापरवाही को महसूस किया था. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी.
वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर HC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने राज्य सरकार से 10 दिन में मांगा जवाब
वैक्सीन की ग्लोबल टेंडर को लेकर सुनवाई
वैक्सीन की कमी को दूर करने और ग्लोबल टेंडर (vaccine global tender) को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (chhattisgarh High Court) में सुनवाई हुई. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन को तीसरी लहर से बचने की तैयारियों को लेकर भी 10 दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा है