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बिलासपुर: मुख्य सचिव, विधि सचिव के खिलाफ वकील ने हाईकोर्ट में दायर दी अवमानना याचिका

वकील उत्तम पांडेय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल और विधि सचिव रमेश कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की है.

Contempt petition filed against in High Court of bilaspur
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : May 21, 2020, 10:28 PM IST

बिलासपुर: वकील उत्तम पांडे ने छत्तीसगढ़ के मुख्यसचिव आर पी मंडल और विधि सचिव रमेश कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. वकील याचिकाकर्ता उत्तम पांडे ने बताया कि 'दोनों आला अधिकारियों ने हाईकोर्ट के निर्देशों की अव्हेलना करने के साथ ही सुप्रीमकोर्ट की गाइडलाइन का भी खुलकर उल्लंघन किया है'.

बता दें कि वकील उत्तम पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर महाधिवक्ता कार्यालय में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया था. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सरकारी वकीलों की नियुक्ति की मांग की थी. मामले पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था.

पढ़ें- छत्तीसगढ़: 13 नए कोरोना मरीज, एक्टिव केस 69, AIIMS में होगा प्लाजमा थैरेपी का क्लीनिकल ट्रायल

'सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हुआ'

डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए जरूरी मापदंड बनाने का निर्देश भी जारी किए थे. डिवीजन बेंच की नोटिस के बाद भी राज्य शासन ने महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ एक सरकारी वकील की नियुक्ति रद्द भी कर दी थी.

अगले हफ्ते होगी सुनवाई

मामले पर 18 फरवरी को निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक निर्देशों का पालन न किए जाने पर वकील उत्तम पांडे ने मुख्य सचिव और लॉ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई अभी तय नहीं है. फिलहाल इसी मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी.

बिलासपुर: वकील उत्तम पांडे ने छत्तीसगढ़ के मुख्यसचिव आर पी मंडल और विधि सचिव रमेश कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. वकील याचिकाकर्ता उत्तम पांडे ने बताया कि 'दोनों आला अधिकारियों ने हाईकोर्ट के निर्देशों की अव्हेलना करने के साथ ही सुप्रीमकोर्ट की गाइडलाइन का भी खुलकर उल्लंघन किया है'.

बता दें कि वकील उत्तम पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर महाधिवक्ता कार्यालय में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया था. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सरकारी वकीलों की नियुक्ति की मांग की थी. मामले पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था.

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'सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हुआ'

डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए जरूरी मापदंड बनाने का निर्देश भी जारी किए थे. डिवीजन बेंच की नोटिस के बाद भी राज्य शासन ने महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ एक सरकारी वकील की नियुक्ति रद्द भी कर दी थी.

अगले हफ्ते होगी सुनवाई

मामले पर 18 फरवरी को निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक निर्देशों का पालन न किए जाने पर वकील उत्तम पांडे ने मुख्य सचिव और लॉ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई अभी तय नहीं है. फिलहाल इसी मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी.

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