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पंचायत संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ अवमानना नोटिस

राजनांदगांव के पंचायत संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोपाल सिंह कंवर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी हुआ है. यह नोटिस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी किया है.

Contempt notice issued to Panchayat Director S Prakash and Rajnandgaon Chief Executive Officer Gopal Singh Kanwar
राजनांदगांव के पंचायत संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ जारी हुआ अवमानना नोटिस
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Published : Jul 6, 2020, 9:39 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भुनेश्वर लाल कोराम द्वारा प्रस्तुत अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए पंचायत संचालक एस प्रकाश और राजनांदगांव जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोपाल सिंह कंवर को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है. साथ ही उनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही है.

दरअसल, भुनेश्वर लाल कोराम राजनांदगांव के मोटेपार ब्लॉक स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पदस्थ है. उन्होंने इससे पहले पुनरीक्षित आदेश के लिए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने भुनेश्वर लाल कोराम को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने के लिए आदेश दिया गया था.

90 दिन के भीतर एरियर का भुगतान का आदेश

आदेश के बाद भुनेश्वर लाल कोराम को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया गया, लेकिन विभाग की ओर से उनको एरियर का भुगतान नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर याचिकाकर्ता ने एरियर के संबंध में फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. इसपर न्यायालय ने पंचायत संचालक विभाग और राजनांदगांव जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित करते हुए आदेश पारित किया था कि 90 दिन के अंदर याचिकाकर्ता को एरियर का भुगतान किया जाए.

उच्च न्यायालय के आदेश का नहीं किया गया पालन

हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने आदेश के प्रतिरूप को पंचायत संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिखाया, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता को एरियर का भुगतान नहीं किया गया और न ही उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश का पालन किया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने फिर उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया.

पढ़ें: साख समिति खुद का परिवहन इस्तेमाल कर स्टोरेज केंद्र में भेजे धान: HC

मामले में उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पंचायत संचालक और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है. वहीं इस मामले में नोटिस जारी होने से याचिकाकर्ता को एरियर का भुगतान होने की उम्मीद है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भुनेश्वर लाल कोराम द्वारा प्रस्तुत अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए पंचायत संचालक एस प्रकाश और राजनांदगांव जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोपाल सिंह कंवर को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है. साथ ही उनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही है.

दरअसल, भुनेश्वर लाल कोराम राजनांदगांव के मोटेपार ब्लॉक स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पदस्थ है. उन्होंने इससे पहले पुनरीक्षित आदेश के लिए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने भुनेश्वर लाल कोराम को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने के लिए आदेश दिया गया था.

90 दिन के भीतर एरियर का भुगतान का आदेश

आदेश के बाद भुनेश्वर लाल कोराम को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया गया, लेकिन विभाग की ओर से उनको एरियर का भुगतान नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर याचिकाकर्ता ने एरियर के संबंध में फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. इसपर न्यायालय ने पंचायत संचालक विभाग और राजनांदगांव जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित करते हुए आदेश पारित किया था कि 90 दिन के अंदर याचिकाकर्ता को एरियर का भुगतान किया जाए.

उच्च न्यायालय के आदेश का नहीं किया गया पालन

हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने आदेश के प्रतिरूप को पंचायत संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिखाया, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता को एरियर का भुगतान नहीं किया गया और न ही उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश का पालन किया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने फिर उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया.

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मामले में उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पंचायत संचालक और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है. वहीं इस मामले में नोटिस जारी होने से याचिकाकर्ता को एरियर का भुगतान होने की उम्मीद है.

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