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बिलासपुर : सत्यनारायण शर्मा को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत - बिलासपुर की खबर

गौतम बुद्ध अग्रवाल ने सत्यनारायण पर विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को हलफनामे में अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा दिए जाने का आरोप लगाकर उनका निर्वाचन निरस्त करने का याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला आया है.

bilaspur High Court
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
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Published : Jan 10, 2020, 6:39 PM IST

बिलासपुर: कांग्रेस के दिग्गज विधायक सत्यनारायण शर्मा को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. सत्यनारायण के खिलाफ विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे गौतमबुद्ध अग्रवाल ने चुनाव याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

बता दें कि गौतम बुद्ध अग्रवाल और सत्यनारायण शर्मा दोनों ने रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस की ओर से शर्मा चुनाव जीत गए थे. इसके बाद अग्रवाल ने सत्यनारायण पर विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को हलफनामे में अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा दिए जाने का आरोप लगाकर उनका निर्वाचन निरस्त करने की याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को फैसला आया.

जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने गौतम बुद्ध अग्रवाल की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला चलने योग्य नहीं है.

बिलासपुर: कांग्रेस के दिग्गज विधायक सत्यनारायण शर्मा को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. सत्यनारायण के खिलाफ विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे गौतमबुद्ध अग्रवाल ने चुनाव याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

बता दें कि गौतम बुद्ध अग्रवाल और सत्यनारायण शर्मा दोनों ने रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस की ओर से शर्मा चुनाव जीत गए थे. इसके बाद अग्रवाल ने सत्यनारायण पर विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को हलफनामे में अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा दिए जाने का आरोप लगाकर उनका निर्वाचन निरस्त करने की याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को फैसला आया.

जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने गौतम बुद्ध अग्रवाल की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला चलने योग्य नहीं है.

Intro:कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे गौतमबुद्ध अग्रवाल ने जो चुनाव याचिका दायर की थी उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। Body:बता दें कि,गौतम बुद्ध अग्रवाल ने सत्यनारायण शर्मा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को दिए अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा दिया है। इसलिए उनके निर्वाचन को निरस्त किया जाए। दोनों ने रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा था जिसमें कांग्रेस की ओर से सत्यनारायण शर्मा चुनाव जीत गए थे। गौतम बुद्ध अग्रवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से फैसला आना था।Conclusion:जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने गौतम बुद्ध अग्रवाल की याचिका को आज यह कहते हुए खारिज कर दिया मामला चलने योग्य नहीं है।
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