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नए साल में कोरोना नियमों को नजर अंदाज करने वालों की खैर नहीं: कलेक्टर

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Published : Dec 31, 2020, 6:31 PM IST

बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने नए साल को लेकर अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली. बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

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बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने ली बैठक

बिलासपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को नया साल मनाना पड़ेगा. कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. कलेक्टर सारांश मित्तर ने नए साल के स्वागत कार्यक्रम को लेकर कई आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश

  • कार्यक्रम में सिर्फ 200 व्यक्तियों का प्रवेश
  • कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी
  • आपराधिक गतिविधियों पर सख्त नजर
  • रात 12:30 बजे के बाद कार्यक्रम में पाबंदी
  • कार्यक्रम में प्रवेश और निकासी के 2 गेट
  • दोनों गेट टच फ्री मॉडल पर होना अनिवार्य
  • कार्यक्रम में छोटे बच्चे और बूढ़ों का प्रवेश निषेध
  • रात 12:30 बजे तक हरित पटाखे का उपयोग
  • सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर अनिवार्य
  • कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू खाकर थूकना प्रतिबंधित
  • कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए.
  • कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए.

नए साल के कड़े नियम
कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर रखा जाएगा. कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा. कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकेगा. प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा. नियमों के उल्लंघन पर समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे.

लापरवाही पड़ेगी भारी
छत्तीसगढ़ सरकार कोविड-19 के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं. आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा. नियम शर्तों का उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.

बिलासपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को नया साल मनाना पड़ेगा. कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. कलेक्टर सारांश मित्तर ने नए साल के स्वागत कार्यक्रम को लेकर कई आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश

  • कार्यक्रम में सिर्फ 200 व्यक्तियों का प्रवेश
  • कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी
  • आपराधिक गतिविधियों पर सख्त नजर
  • रात 12:30 बजे के बाद कार्यक्रम में पाबंदी
  • कार्यक्रम में प्रवेश और निकासी के 2 गेट
  • दोनों गेट टच फ्री मॉडल पर होना अनिवार्य
  • कार्यक्रम में छोटे बच्चे और बूढ़ों का प्रवेश निषेध
  • रात 12:30 बजे तक हरित पटाखे का उपयोग
  • सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर अनिवार्य
  • कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू खाकर थूकना प्रतिबंधित
  • कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए.
  • कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए.

नए साल के कड़े नियम
कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर रखा जाएगा. कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा. कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकेगा. प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा. नियमों के उल्लंघन पर समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे.

लापरवाही पड़ेगी भारी
छत्तीसगढ़ सरकार कोविड-19 के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं. आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा. नियम शर्तों का उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.

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