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तबलीगी जमात में शामिल होने वालों का जिलेवार डेटा पेश करे सरकार: HC - highcourt chhattisgarh orders for tablighi

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी और स्वास्थ्य सचिव को निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले लोगों के जिलेवार डेटा अगली सुनवाई में शपथपत्र के साथ पेश करने का आदेश दिया है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Apr 13, 2020, 9:00 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों के आंकड़े जिलेवार देने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय हुई है.

बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट इस मामले को खुद संज्ञान में लेकर सुनवाई कर रहा है. इसमें 5 याचिकाएं लगी हैं. इसके साथ ही एक हस्तक्षेप याचिका तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के आंकड़े सार्वजनिक करने को लेकर लगी है. यह याचिका गौतम खेत्रपाल ने लगाई है.

जिलेवार डेटा पेश करने के आदेश

13 अप्रैल को राज्य के डीजीपी और स्वास्थ्य सचिव को निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले व्यक्तियों के जिलेवार डेटा अगली सुनवाई में शपथपत्र के साथ पेश करने का आदेश दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में सर्च ऑपरेशन जारी रखने का भी आदेश दिया है. पूरे मामले की सुनवाई डिविजन बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों के आंकड़े जिलेवार देने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय हुई है.

बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट इस मामले को खुद संज्ञान में लेकर सुनवाई कर रहा है. इसमें 5 याचिकाएं लगी हैं. इसके साथ ही एक हस्तक्षेप याचिका तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के आंकड़े सार्वजनिक करने को लेकर लगी है. यह याचिका गौतम खेत्रपाल ने लगाई है.

जिलेवार डेटा पेश करने के आदेश

13 अप्रैल को राज्य के डीजीपी और स्वास्थ्य सचिव को निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले व्यक्तियों के जिलेवार डेटा अगली सुनवाई में शपथपत्र के साथ पेश करने का आदेश दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में सर्च ऑपरेशन जारी रखने का भी आदेश दिया है. पूरे मामले की सुनवाई डिविजन बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है.

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