बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए मृत रेलकर्मी के परिवार को बड़ी राहत दी है. सेवा के दौरान हुई रेलकर्मी की मौत के बाद भारतीय रेलवे ने मृतक की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र बता दिया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है.
शहर के आरटीसी कॉलोनी में रहने वाली ऋचा लांबा के पिता गणेश लांबा एसईसीआर में कार्यरत थे. सेवा के दौरान ही 17 जनवरी 2015 में उनकी मौत हो गई थी. लेकिन, जब ऋचा ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए रेलवे में आवेदन किया, तो रेलवे ने आवेदन ये कह कर ठुकरा दिया के वो मृतक गणेश की दूसरी पत्नी की बेटी है.
रेलवे के इस फैसले के खिलाफ ऋचा ने हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाया. रेलवे द्वारा 22 दिसबंर 2017 को जारी अधिसूचना को हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए बेटी ऋचा के हक में फैसला सुनाया है.