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तालाब को पाट कॉम्प्लेक्स निर्माण पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस

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Published : Jul 15, 2020, 10:52 PM IST

नगर पंचायत कुम्हारी की ओर से तालाब की 3 एकड़ जमीन में 1 एकड़ को पाटकर कॉम्प्लेक्स निर्माण करने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर पंचायत कुम्हारी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

case of commercializing pond land
तालाब की जमीन का व्यवसायीकरण करने का मामला

बिलासपुर: दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित तालाब की जमीन का व्यवसायीकरण करने के मामले में बुधवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर पंचायत कुम्हारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बता दें, कुम्हारी स्थित तालाब की 3 एकड़ जमीन रायपुर-दुर्ग नेशनल हाईवे से लगी हुई है. तालाब की 1 एकड़ जमीन को पाटकर नगर पंचायत कुम्हारी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रही है. जिसको लेकर शहर के ही एक शख्स ने जनहित याचिका दायर की है. जिसपर हाईकोर्ट ने सरकार और पंचायत को तलब किया है.

कॉम्प्लेक्स निर्माण पर रोक की मांग

याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार तालाब की जमीन के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है. इसलिए तालाब की जमीन को पाटकर व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता ने कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर रोक लगाए जाने की मांग अपनी याचिका में उठाई है.

राज्य सरकार और नगर पंचायत से मांगा जवाब

याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन और नगर पंचायत कुम्हारी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है.

बिलासपुर: दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित तालाब की जमीन का व्यवसायीकरण करने के मामले में बुधवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर पंचायत कुम्हारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बता दें, कुम्हारी स्थित तालाब की 3 एकड़ जमीन रायपुर-दुर्ग नेशनल हाईवे से लगी हुई है. तालाब की 1 एकड़ जमीन को पाटकर नगर पंचायत कुम्हारी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रही है. जिसको लेकर शहर के ही एक शख्स ने जनहित याचिका दायर की है. जिसपर हाईकोर्ट ने सरकार और पंचायत को तलब किया है.

कॉम्प्लेक्स निर्माण पर रोक की मांग

याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार तालाब की जमीन के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है. इसलिए तालाब की जमीन को पाटकर व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता ने कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर रोक लगाए जाने की मांग अपनी याचिका में उठाई है.

राज्य सरकार और नगर पंचायत से मांगा जवाब

याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन और नगर पंचायत कुम्हारी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है.

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