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गेस्ट लेक्चरर की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - chhattisgarh High Court news

बिलासपुर हाईकोर्ट में शनिवार को दो अलग-अलग मामले में सुनवाई हुई है. पहले सुनवाई में गेस्ट लेक्चरर की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जबकि दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने महिला पटवारी को बड़ी राहत दी है.

Bilaspur High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jun 13, 2020, 10:24 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट में शनिवार को दो अलग-अलग मामले में सुनवाई हुई है. पहली सुनवाई में गेस्ट लेक्चरर की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है.

बता दें कि अतिथि प्राध्यापक अनिल पाली और एक अन्य ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अतिथि प्राध्यापक के रूप में वह कई सालों से अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं. बावजूद इसके याचिकाकर्ताओं का वेतन प्राथमिक शालाओं के शिक्षक से भी कम है. साथ ही उनका पीएफ भी नहीं काटा जाता है. जबकि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि कम से कम उन्हें संविदा प्राध्यापकों की तरह वेतन दिया जाए. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांग है.

हाईकोर्ट से महिला पटवारी को मिली राहत

वहीं दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने महिला पटवारी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने महिला पटवारी का रिलीविंग ऑर्डर 45 दिनों के अंदर रायपुर कलेक्टर को सौंपने का आदेश बलौदाबाजार कलेक्टर को जारी किया है. बता दें कि राज्य सरकार ने 13 जून 2019 को एक आदेश जारी कर बलौदाबाजार के भाटापारा में पदस्थ महिला पटवारी तुलेश्वरी का तबादला रायपुर कर दिया था.

पढ़ें: महाधिवक्ता के खिलाफ स्टेट बार काउंसिल की कार्रवाई पर HC ने लगाई रोक

आदेश मिलने के बाद महिला पटवारी ने रायपुर में ड्यूटी जॉइन कर ली थी, लेकिन रिलीविंग आदेश के बिना वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने बलौदाबाजार कलेक्टर को 45 दिनों के अंदर याचिकाकर्ता के रिलीविंग ऑर्डर रायपुर कलेक्टर को सौंपने का आदेश जारी किया है. मामले पर आदेश जारी करने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट में शनिवार को दो अलग-अलग मामले में सुनवाई हुई है. पहली सुनवाई में गेस्ट लेक्चरर की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है.

बता दें कि अतिथि प्राध्यापक अनिल पाली और एक अन्य ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अतिथि प्राध्यापक के रूप में वह कई सालों से अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं. बावजूद इसके याचिकाकर्ताओं का वेतन प्राथमिक शालाओं के शिक्षक से भी कम है. साथ ही उनका पीएफ भी नहीं काटा जाता है. जबकि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि कम से कम उन्हें संविदा प्राध्यापकों की तरह वेतन दिया जाए. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांग है.

हाईकोर्ट से महिला पटवारी को मिली राहत

वहीं दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने महिला पटवारी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने महिला पटवारी का रिलीविंग ऑर्डर 45 दिनों के अंदर रायपुर कलेक्टर को सौंपने का आदेश बलौदाबाजार कलेक्टर को जारी किया है. बता दें कि राज्य सरकार ने 13 जून 2019 को एक आदेश जारी कर बलौदाबाजार के भाटापारा में पदस्थ महिला पटवारी तुलेश्वरी का तबादला रायपुर कर दिया था.

पढ़ें: महाधिवक्ता के खिलाफ स्टेट बार काउंसिल की कार्रवाई पर HC ने लगाई रोक

आदेश मिलने के बाद महिला पटवारी ने रायपुर में ड्यूटी जॉइन कर ली थी, लेकिन रिलीविंग आदेश के बिना वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने बलौदाबाजार कलेक्टर को 45 दिनों के अंदर याचिकाकर्ता के रिलीविंग ऑर्डर रायपुर कलेक्टर को सौंपने का आदेश जारी किया है. मामले पर आदेश जारी करने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है.

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