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Chhattisgarh High Court कोदवाही गांव को जीपीएम जिले का हेडक्वॉर्टर बनाने की याचिका निरस्त

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक ऐसी याचिका लगी है जिसमें मांग की गई है कि जिले के बीच में स्थित एक गांव को जिला मुख्यालय बनाया जाए. याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने याचिका को निराकृत कर दिया है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
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Published : Mar 16, 2023, 9:51 AM IST

Updated : Mar 16, 2023, 11:55 AM IST

बिलासपुर: नए जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का जिला मुख्यालय गौरेला में बनाने की तैयारी शासन की चल रही है. इसका विरोध करते हुए स्थानीय निवासी के सिंह और दो अन्य ने ग्राम कोदवाही में नया मुख्यालय बनाने की मांग प्रशासन के सामने रखी. याचिकाकर्ताओं की मांग पर ध्यान नहीं देने पर याचिकर्ताओ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.

याचिका में कहा गया था कि कोदवाही गांव पेंड्रा से 11 किलोमीटर, गौरेला से 19 किलोमीटर और मरवाही से 20 किलोमीटर दूर है. इस तरह तीनों स्थानों के यह बिलकुल बीच में है.गौरेला में जहां अभी जिला मुख्यालय बनाने की योजना है वहां सालों पुराना सेनिटोरियम ( टीबी अस्पताल ) है. निर्माण कार्य में यह भी काफी प्रभावित होगा. जिसका खामियाजा मरीज भुगतेंगे. साथ ही गौरेला की दूरी भी जिले के कुछ हिस्सों से ज्यादा पड़ेगी. याचिकाकर्ता ने ये भी कहा था कि 'यदि जिले के बीच के गांव को जिला मुख्यालय बनाया जाएगा तो उस गांव के चारों तरफ विकास हो सकेगा.

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मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच में हुई. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि "पहले जीपीएम के कलेक्टर को अभ्यावेदन दिया जाए और कलेक्टर इस अभ्यावेदन पर विचार करें." ऐसा कहते हुए डिवीजन बैंच ने याचिका को निराकृत कर दिया.

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याचिका में कहा गया था कि कोदवाही गांव पेंड्रा से 11 किलोमीटर, गौरेला से 19 किलोमीटर और मरवाही से 20 किलोमीटर दूर है. इस तरह तीनों स्थानों के यह बिलकुल बीच में है.गौरेला में जहां अभी जिला मुख्यालय बनाने की योजना है वहां सालों पुराना सेनिटोरियम ( टीबी अस्पताल ) है. निर्माण कार्य में यह भी काफी प्रभावित होगा. जिसका खामियाजा मरीज भुगतेंगे. साथ ही गौरेला की दूरी भी जिले के कुछ हिस्सों से ज्यादा पड़ेगी. याचिकाकर्ता ने ये भी कहा था कि 'यदि जिले के बीच के गांव को जिला मुख्यालय बनाया जाएगा तो उस गांव के चारों तरफ विकास हो सकेगा.

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मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच में हुई. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि "पहले जीपीएम के कलेक्टर को अभ्यावेदन दिया जाए और कलेक्टर इस अभ्यावेदन पर विचार करें." ऐसा कहते हुए डिवीजन बैंच ने याचिका को निराकृत कर दिया.

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Last Updated : Mar 16, 2023, 11:55 AM IST
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