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छात्र का अंबिकापुर से रायपुर मेडिकल कॉलेज किया जाए ट्रांसफर: हाईकोर्ट

मेडिकल कॉलेज के छात्र के एक कॉलेज से दूसरे कालेज ट्रांसफर के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट ने छात्र का ट्रांसफर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से रायपुर मेडिकल कॉलेज करने का आदेश जारी किया है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jun 17, 2020, 12:10 PM IST

बिलासपुर: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के छात्र के ट्रांसफर के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के छात्र का ट्रांसफर रायपुर मेडिकल कॉलेज करने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि, रायपुर निवासी अरशद शेख अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र है. छात्र ने अंबिकापुर प्रशासन के सामने आवेदन देकर कर कहा था कि, उनका ट्रांसफर रायपुर के मेडिकल कॉलेज में कर दिया जाए.

Medical college student's transfer case
मेडिकल कॉलेज छात्र का ट्रांसफर का मामला

माता-पिता को स्वास्थ्य सस्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

आवेदन में उसने कहा था कि, उनके माता-पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, इसलिए वह दूर रहकर पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है. मामले पर अंबिकापुर प्रशासन ने छात्र के आवेदन को खारिज कर दिया. जिसके बाद मामले को लेकर छात्र अरशद शेख ने वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

चिकित्सा अधिनियम में है प्रावधान

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी कि, चिकित्सा अधिनियम में प्रावधान दिया गया है कि अत्यावश्यक स्तिथि होने पर एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में छात्र या छात्रा का ट्रांसफर किया जा सकता है.

छात्र का ट्रांसफर आदेश जारी

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने छात्र अरशद शेख का अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से रायपुर मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में की गई.

बिलासपुर: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के छात्र के ट्रांसफर के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के छात्र का ट्रांसफर रायपुर मेडिकल कॉलेज करने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि, रायपुर निवासी अरशद शेख अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र है. छात्र ने अंबिकापुर प्रशासन के सामने आवेदन देकर कर कहा था कि, उनका ट्रांसफर रायपुर के मेडिकल कॉलेज में कर दिया जाए.

Medical college student's transfer case
मेडिकल कॉलेज छात्र का ट्रांसफर का मामला

माता-पिता को स्वास्थ्य सस्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

आवेदन में उसने कहा था कि, उनके माता-पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, इसलिए वह दूर रहकर पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है. मामले पर अंबिकापुर प्रशासन ने छात्र के आवेदन को खारिज कर दिया. जिसके बाद मामले को लेकर छात्र अरशद शेख ने वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

चिकित्सा अधिनियम में है प्रावधान

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी कि, चिकित्सा अधिनियम में प्रावधान दिया गया है कि अत्यावश्यक स्तिथि होने पर एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में छात्र या छात्रा का ट्रांसफर किया जा सकता है.

छात्र का ट्रांसफर आदेश जारी

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने छात्र अरशद शेख का अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से रायपुर मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में की गई.

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