बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में भर्ती और पात्र माने जाने को लेकर प्रदेश के डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नियमों के विपरीत प्रक्रिया अपनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी, सचिव व्यापम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
हाई कोर्ट ने क्यों भेजा नोटिस: प्रदेश में पुलिस विभाग की तरफ से कई पदों पर भर्ती के साथ ही प्लाटून कमांडर के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. विज्ञापन में प्लाटून कमांडर के लिए महिलाओं को पात्र नहीं माना गया था. विभाग की तरफ से जारी विज्ञापन में इस बात को अंकित भी किया था लेकिन बाद में लगभग 4000 महिला उम्मीदवारों को प्लाटून कमांडर के लिए पात्र मान लिया है.
हाई कोर्ट में दायर की याचिका: इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सतीश कुमार कश्यप और तीन अन्य ने एक याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से बताया है कि पुलिस महानिदेशक ने सूबेदार, सब-इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नगत दस्तावेज), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) और प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए दो साल पहले 17 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था.
विज्ञापन में महिलाओं को प्लाटून कमांडर के लिए बताया गया अपात्र: याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट ने बताया कि पुलिस विभाग ने जिन पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था, उसमें कुल 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए आरक्षित थे. विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि महिला उम्मीदवारों को प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जा रहा है. बावजूद इसके बाद में 4 हजार से ज्यादा महिलाओं को इसमें पात्र मान लिया गया है, इससे पात्र पुरुष उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाधित हो गए हैं. इसके साथ ही एक्स सर्विस मैन के लिए 19 सौ पद स्वीकृत हैं, जबकि कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या ही 450 के करीब है, शेष बचे पदों पर भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शामिल करना चाहिए. इस मामले में हाईकोर्ट ने संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.