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कोरोना इलाज में अधिक फीस वसूली का मामलाः राम कृष्ण केयर अस्पताल के खिलाफ याचिका दायर - Case of charging more money in the name of treatment

छत्तीसगढ़ में कोरोना इलाज (Corona treatment) के लिए ज्यादा पैसे वसूलने के केस (Cases of overcharging) में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG High Court) ने रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई एक याचिका पर की है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने महिला के परिजनों से 4.5 लाख रुपये वसूल किए हैं. पीड़ित परिवार ने सरकार की ओर से तय दरों से अधिक राशि वसूलने का आरोप (Charge of overcharging) लगाया है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jun 19, 2021, 8:10 PM IST

बिलासपुरः कोरोना इलाज के एवज में ज्यादा राशि वसूल करने और कार्रवाई नहीं होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कलेक्टर रायपुर, जांच अधिकारी कार्यालय सीएमएचओ रायपुर और रामकृष्ण केयर अस्पताल (Ramakrishna Care Hospital Raipur) प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच में की गई.

अंबिकापुर का रहने वाला है पीड़ित परिवार

पीड़ित परिवार अंबिकापुर का रहने वाला है. संजय अंबस्ट ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दायर की है. याचिका में बताया गया है कि उनकी मां को कोरोना होने पर उन्होंने 22 सितंबर 2020 को रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती किया गया था. जहां इलाज के दौरान उनकी मां की मृत्यु 2 अक्टूबर 2020 को हो गई थी. इसके बाद अस्पताल ने मरीज के परिजनों से चिकित्सा शुल्क के रूप में 4.51 लाख रुपए वसूल किए थे.

कोरोना मृतकों का सम्मानजनक तरीके से हो अंतिम संस्कार: HC

मामले से जुड़े अधिकारियों को भी नोटिस

याचिकाकर्ता ने रामकृष्ण केयर अस्पताल (Ramakrishna Care Hospital) के खिलाफ अधिक राशि वसूल किए जाने की शिकायत पहले शासन के अधिकृत नोडल अधिकारी से की थी. इस मामले में रायपुर के सीएमएचओ (CMHO) ने जांच भी शुरू की है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है. कार्रवाई नहीं होने से नाराज याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, नोडल अधिकारी रामकृष्ण केयर अस्पताल, कलेक्टर रायपुर, जांच अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय, रामकृष्ण केयर मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बिलासपुरः कोरोना इलाज के एवज में ज्यादा राशि वसूल करने और कार्रवाई नहीं होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कलेक्टर रायपुर, जांच अधिकारी कार्यालय सीएमएचओ रायपुर और रामकृष्ण केयर अस्पताल (Ramakrishna Care Hospital Raipur) प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच में की गई.

अंबिकापुर का रहने वाला है पीड़ित परिवार

पीड़ित परिवार अंबिकापुर का रहने वाला है. संजय अंबस्ट ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दायर की है. याचिका में बताया गया है कि उनकी मां को कोरोना होने पर उन्होंने 22 सितंबर 2020 को रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती किया गया था. जहां इलाज के दौरान उनकी मां की मृत्यु 2 अक्टूबर 2020 को हो गई थी. इसके बाद अस्पताल ने मरीज के परिजनों से चिकित्सा शुल्क के रूप में 4.51 लाख रुपए वसूल किए थे.

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मामले से जुड़े अधिकारियों को भी नोटिस

याचिकाकर्ता ने रामकृष्ण केयर अस्पताल (Ramakrishna Care Hospital) के खिलाफ अधिक राशि वसूल किए जाने की शिकायत पहले शासन के अधिकृत नोडल अधिकारी से की थी. इस मामले में रायपुर के सीएमएचओ (CMHO) ने जांच भी शुरू की है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है. कार्रवाई नहीं होने से नाराज याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, नोडल अधिकारी रामकृष्ण केयर अस्पताल, कलेक्टर रायपुर, जांच अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय, रामकृष्ण केयर मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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