ETV Bharat / state

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने संचालक पंचायत को जारी किया अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर संचालक पंचायत से आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना आदेश जारी करने की बात कही है.

chhattisgarh High Court
हाईकोर्ट
author img

By

Published : Oct 21, 2020, 9:19 PM IST

बिलासपुर: व्याख्याता पंचायत मंजुला कश्यप ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है. मंजुला कश्यप की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर संचालक पंचायत से पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए. इसके साथ ही एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने M.ED की परीक्षा में पहला स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

मंजुला कश्यप का तबादला हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के आधार पर महासमुंद से बिलासपुर करने के निर्देश 27 जून 2019 को राज्य शासन और सामान्य प्रशासन विभाग को जारी किया था. बावजूद इसके निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता का तबादला बिलासपुर नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने अपने वकील अभिषेक पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है. इसके साथ ही M.ED की परीक्षा में पहला स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है.

पढ़ें: CG PSC एग्जाम केस: हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, छात्रों ने लगाई थी याचिका

याचिकाकर्ता के लिए स्थान सुरक्षित रखने के आदेश

उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर में चल रहे M.ED प्रवेश की प्रक्रिया में 44 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में अभ्यर्थी प्रदीप कोसले का नाम 7वें स्थान पर था. बाइक से लंबी दूरी तय करने के कारण उसे पहुंचने में कुछ देर हो गई. जिसकी वजह से उसे प्रवेश नहीं दिया गया. जबकि उस समय 7 पद रिक्त थे. दूसरे दिन अभ्यर्थी ने खाली पड़े 7 पद पर प्रवेश देने का फिर आग्रह किया. दूसरी ओर संस्थान में प्रवेश देने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी. इससे दुखी होकर अभ्यर्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर कहा है कि जबतक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक M.ED परीक्षा में एक स्थान याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखा जाए.

बिलासपुर: व्याख्याता पंचायत मंजुला कश्यप ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है. मंजुला कश्यप की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर संचालक पंचायत से पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए. इसके साथ ही एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने M.ED की परीक्षा में पहला स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

मंजुला कश्यप का तबादला हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के आधार पर महासमुंद से बिलासपुर करने के निर्देश 27 जून 2019 को राज्य शासन और सामान्य प्रशासन विभाग को जारी किया था. बावजूद इसके निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता का तबादला बिलासपुर नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने अपने वकील अभिषेक पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है. इसके साथ ही M.ED की परीक्षा में पहला स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है.

पढ़ें: CG PSC एग्जाम केस: हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, छात्रों ने लगाई थी याचिका

याचिकाकर्ता के लिए स्थान सुरक्षित रखने के आदेश

उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर में चल रहे M.ED प्रवेश की प्रक्रिया में 44 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में अभ्यर्थी प्रदीप कोसले का नाम 7वें स्थान पर था. बाइक से लंबी दूरी तय करने के कारण उसे पहुंचने में कुछ देर हो गई. जिसकी वजह से उसे प्रवेश नहीं दिया गया. जबकि उस समय 7 पद रिक्त थे. दूसरे दिन अभ्यर्थी ने खाली पड़े 7 पद पर प्रवेश देने का फिर आग्रह किया. दूसरी ओर संस्थान में प्रवेश देने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी. इससे दुखी होकर अभ्यर्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर कहा है कि जबतक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक M.ED परीक्षा में एक स्थान याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखा जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.