बिलासपुर: जांजगीर जिले के जैजैपुर क्षेत्र के रहने वाले सहायक शिक्षक सचेन्द्र लाल चन्द्रा, राधेलाल रात्रे, राजकुमारी सोनवानी, जागेश्वर सिंह सिदार, गोरेलाल खैरवार, समेलाल टन्डन और अशोक कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई (High Court imposed interim stay on recovery from assistant teachers) है. इस याचिका में कहा गया है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी जैजैपुर ने उनसे गलत वेतन भुगतान के नाम पर राशि वापसी के लिए कार्रवाई की है और राशि जमा करने का आदेश जारी कर (stay on recovery from assistant teachers in Janjgir champa) दिया है.
याचिका में तर्क दिया गया है कि न्यायालयीन आदेश और राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर वेतनवृद्धि दी गई है. वह परिपत्र आज भी प्रभावी है. राज्य सरकार ने अपात्र घोषित करते हुए रिकवरी के जो आदेश दिए हैं, उसमें कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है.
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इस मामले में सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर (Chhattisgarh High Court Bilaspur News) ने उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को 2015 से जो क्रमोन्नत बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है, वह गलत भुगतान किया जा रहा है. इसलिए शिक्षकों से 5 से 7 लाख रुपए वापस जमा करने का आदेश जारी किया गया. जस्टिस आर सी सामंत ने प्रकरण में शुरुआती सुनवाई के बाद राशि जमा कर वसूली कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया गया है.