बिलासपुर: कोरोना वायरस के मामले में लॉ स्टूडेंट की चिट्ठी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए सुनवाई की. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और पी पी साहू की डिवीजन बेंच ने की. इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी हाईकोर्ट को दी है. मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में बिलासपुर CMO, डिप्टी कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर मौजूद थे. शासन ने कोर्ट को बताया कि रायपुर की कोरोना पीड़िता के आवास के 3 किमी के दायरे में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. मामले में हाईकोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से भी बताया गया कि WHO की जारी गाइडलाइन का हम पूरी तरह पालन कर रहे हैं. कोर्ट ने मामले में अधिवक्ता प्रफुल भारत को न्यायमित्र बनाया है.
लॉ स्टूडेंट ने लिखी थी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी
बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर लॉ स्टूडेंट ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी. छात्र की चिट्ठी को कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है. छात्र ने चिट्ठी में कहा था कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है. जिसके बाद शनिवार को मामले में सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र ने कोरोना को लेकर किए गए इंतजाम की जानकारी कोर्ट को दी है.