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बिलासपुर: धान खरीदी की मांग वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने किया निराकृत

धान खरीदी की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को निराकृत कर दिया.

Hearing on paddy purchase
धान खरीदी पर हुई सुनवाई
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Published : Jun 9, 2020, 8:37 PM IST

बिलासपुर: धान खरीदी की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है.

बता दें कि विजय शर्मा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में जिन किसानों का धान नहीं खरीदा गया है, उनके धान को खरीदे जाने की मांग की गई थी.

अबतक 18 लाख किसानों का धान खरीदा गया

याचिका में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में 19 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं, लेकिन 18 लाख किसानों का ही धान अब तक खरीदा गया है. बचे हुए 1 लाख से ज्यादा किसानों का धान भी राज्य सरकार को खरीदना चाहिए.

सरकार ने दिया था आश्वासन

याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा की धान खरीदी की तारीख अब निकल चुकी है, इसलिए मामले पर जनहित याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. जिसपर याचिकर्ता की ओर से दलील दी गई कि, सरकार ने आश्वासन दिया था कि सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा. जिसपर हाईकोर्ट ने मामले पर कहा कि याचिकाकर्ता को आपत्ति है वह व्यक्तिगत रूप से मामले को लेकर याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है.

याचिका को किया गया निराकृत

मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की डिविजन बेंच की ओर से की गई.

गौरतलब है कि, सरकार की ओर से धान खरीदी की तारीख कई बार बढ़ाई गई थी. उसके बाद भी प्रदेश में कई किसानों से धान नहीं खरीदा गया है. जिसको लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी.

बिलासपुर: धान खरीदी की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है.

बता दें कि विजय शर्मा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में जिन किसानों का धान नहीं खरीदा गया है, उनके धान को खरीदे जाने की मांग की गई थी.

अबतक 18 लाख किसानों का धान खरीदा गया

याचिका में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में 19 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं, लेकिन 18 लाख किसानों का ही धान अब तक खरीदा गया है. बचे हुए 1 लाख से ज्यादा किसानों का धान भी राज्य सरकार को खरीदना चाहिए.

सरकार ने दिया था आश्वासन

याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा की धान खरीदी की तारीख अब निकल चुकी है, इसलिए मामले पर जनहित याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. जिसपर याचिकर्ता की ओर से दलील दी गई कि, सरकार ने आश्वासन दिया था कि सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा. जिसपर हाईकोर्ट ने मामले पर कहा कि याचिकाकर्ता को आपत्ति है वह व्यक्तिगत रूप से मामले को लेकर याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है.

याचिका को किया गया निराकृत

मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की डिविजन बेंच की ओर से की गई.

गौरतलब है कि, सरकार की ओर से धान खरीदी की तारीख कई बार बढ़ाई गई थी. उसके बाद भी प्रदेश में कई किसानों से धान नहीं खरीदा गया है. जिसको लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी.

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