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निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिका खारिज, Chhattisgarh High Court से नहीं मिली राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) से निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिका खारिज हो गई है. जीपी सिंह को एक बार फिर राहत नहीं मिली है. बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने आय से अधिक संपत्ति केस में जीपी सिंह (Disproportionate assets case against GP Singh) की अंतरिम राहत की मांग को खारिज कर दिया है.

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Published : Nov 26, 2021, 1:18 PM IST

Updated : Nov 26, 2021, 7:50 PM IST

GP Singh petition dismissed in High Court
हाईकोर्ट में जीपी सिंह की याचिका खारिज

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (IPS GP Singh) को आज भी उनकी एक याचिका पर राहत नहीं मिली. आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर हुई एफआईआर खारिज करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति केस में दायर याचिका को खारिज (Chhattisgarh High court dismisses GP Singh petition ) कर दिया है.

जीपी सिंह ने दायर की थी याचिका

जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के केस (Disproportionate assets case against ips) को चुनौती देते हुए कहा था कि एफआईआर (FIR) से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है. ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त (Criminal Case Canceled) किया जाना चाहिए. उनके वकील ने कोर्ट में जानकारी दी कि धारा 17 (क) के तहत एफआईआर से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है.

निलंबित IPS जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली सुनवाई की नई तारीख

याचिका में कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई

इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय कार्मिक विभाग (Central Personnel Department) और गृह मंत्रालय से जानकारी ली, तब पता चला कि कार्रवाई करने के पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. लिहाजा, याचिका में एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई. इसके साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर मामले की सुनवाई होने तक एफआईआर पर स्टे देने की मांग की गई.

जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

इस मामले पर 17 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (IPS GP Singh) को आज भी उनकी एक याचिका पर राहत नहीं मिली. आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर हुई एफआईआर खारिज करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति केस में दायर याचिका को खारिज (Chhattisgarh High court dismisses GP Singh petition ) कर दिया है.

जीपी सिंह ने दायर की थी याचिका

जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के केस (Disproportionate assets case against ips) को चुनौती देते हुए कहा था कि एफआईआर (FIR) से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है. ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त (Criminal Case Canceled) किया जाना चाहिए. उनके वकील ने कोर्ट में जानकारी दी कि धारा 17 (क) के तहत एफआईआर से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है.

निलंबित IPS जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली सुनवाई की नई तारीख

याचिका में कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई

इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय कार्मिक विभाग (Central Personnel Department) और गृह मंत्रालय से जानकारी ली, तब पता चला कि कार्रवाई करने के पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. लिहाजा, याचिका में एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई. इसके साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर मामले की सुनवाई होने तक एफआईआर पर स्टे देने की मांग की गई.

जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

इस मामले पर 17 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

Last Updated : Nov 26, 2021, 7:50 PM IST
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