बिलासपुर: नीट क्वालिफाइड छात्रा को एडमिशन के दौरान अयोग्य घोषित करने पर छात्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. (Chhattisgarh High court big decision) हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम 2018 के नियम 5(2) ब को रद्द कर दिया है. (graduate admission rule canceled by HC) इस नियम में ऊपरी अपंगता के कारण प्रवेश ना देने का जिक्र किया गया है. साथ ही छात्रा को दिव्यांग कोटा से एडमिशन देने के आदेश जारी किये है. Bilaspur latest news
यह भी पढ़ें: बिलासपुर के संजू त्रिपाठी गोलीकांड मामले में दिल्ली से 4 आरोपी गिरफ्तार
दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए बेहद अहम है हाईकोर्ट का फैसला: राजनांदगांव की दिव्यांग छात्रा अंजली सोनकर 40 प्रतिशत दिव्यांगता की शिकार हैं. अंजली वर्ष 2013 में इलेक्ट्रिक शॉक की शिकार हो गईं थी. जस्टिस गौतम भादुड़ी के डिवीजन बेंच के इस निर्णय को दिव्यांगता के शिकार छात्र-छात्राओं के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. big decision for NEET qualified disabled student