बिलासपुर: अकलतरा में गौठान निर्माण का टेंडर (Gothan Construction Tender) मिलने के बाद उसे निरस्त कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ( Chief Municipal Officer) द्वारा नए सिरे से टेंडर जारी किये जाने की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट (HIGH COURT) ने रोक लगा दी है.
2020 में निकला था टेंडर
अकलतरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 20 जो कि शहर के बाहरी हिस्से में आता है. शासन की ओर से गोठान का निर्माण किया जाना है. इसके लिए फरवरी 2020 में टेंडर निकाला गया था. इसमें सबसे कम लागत लगाए जाने के कारण यह टेंडर इमरान खान को दिया गया. इसके कुछ समय बाद ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने यह टेंडर बिना कारण निरस्त कर दिया. इसके साथ ही नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी. इस मामले में ठेकेदार इमरान खान ने अधिवक्ता सुमित सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी.
याचिका में कहा गया कि यह शासन की महती योजना है. जिसमें जल्द से जल्द गौठान का निर्माण किया जाना है. इसके बावजूद सरकार के ही अधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई कर इसे अनावश्यक रूप से विलंब कर रहे हैं. जिसका व्यापक असर सम्बन्धित क्षेत्र पर पड़ रहा है. मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशान्त मिश्रा की डिविजन बेंच ने सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए मुख्य नगर पालिका अकलतरा द्वारा जारी किए नए निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.