बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर के पद पर की जा रही भर्ती को लेकर जारी मेरिट सूची को बिलासपुर हाई कोर्ट मे चैलेंज किया गया है. हाई कोर्ट में लगी याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि मेरिट सूची में न तो भर्ती नियमों का पालन नहीं किया गया है और न ही कानूनी नियमों का. विधि विरुद्ध प्रारंभिक सूची जारी की गई है, जिससे याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित होना पड़ रहा है. मामले में लगी याचिका को जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने हाई कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए रखा है.
अभ्यर्थियों ने लगाई है याचिका: राज्य सरकार ने पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी. इसका रिजल्ट मेरिट लिस्ट के माध्यम से जारी किया जा रहा है. इस मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने मिलकर अपने अधिवक्ता राहुल शर्मा और सचिन निधि के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई है.
मेरिट में आने थे पद से 20 गुना अभ्यर्थी: याचिका में कोर्ट को बताया गया कि प्रारंभिक सूची में चयन, कुल पद के 20 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चुना जाना था. लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में ही वर्गवार छंटनी कर सूची तैयार की गई. यह नियम विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है. मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की कोर्ट में याचिका लगाई गई है. कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट की गर्मी के छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए रख लिया है. साथ ही पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.