इस मामले में याचिकाकर्ता किरणमयी नायक को भी नोटिस जारी किया गया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष बीते दिनों नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की याचिका के मामले में कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया, जिसमें शासन को SIT के गठन के मद्देनजर प्रिज़्यूडसाइज होकर काम ना करने की बात कही गई है.
नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब
इसपर हाईकोर्ट ने शासन समेत अन्य को नोटिस जारी कर आगामी 14 मार्च तक जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि, याचिकाकर्ता ने अंतागढ़ टेपकांड में एसआईटी बनाने और अपने ऊपर हुई FIR को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. याचिका में राज्य सरकार के अलावा सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक के अलावा अन्य को पक्षकार बनाया गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने सीएम भूपेश बघेल को नोटिस से इंकार दिया.
किरणमयी नायक ने दर्ज कराई थी एफआईआर
आपको बता दें कि, किरणमयी नायक ने हाल ही में पूर्व सीएम अजीत जोगी, डॉ. पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.