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अंतागढ़ टेपकांड: हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिलासपुर: मंतूराम पंवार, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है.

Bilaspur High Court
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Published : Feb 21, 2019, 8:49 PM IST

इस मामले में याचिकाकर्ता किरणमयी नायक को भी नोटिस जारी किया गया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष बीते दिनों नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की याचिका के मामले में कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया, जिसमें शासन को SIT के गठन के मद्देनजर प्रिज़्यूडसाइज होकर काम ना करने की बात कही गई है.

वीडियो


नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब
इसपर हाईकोर्ट ने शासन समेत अन्य को नोटिस जारी कर आगामी 14 मार्च तक जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि, याचिकाकर्ता ने अंतागढ़ टेपकांड में एसआईटी बनाने और अपने ऊपर हुई FIR को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. याचिका में राज्य सरकार के अलावा सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक के अलावा अन्य को पक्षकार बनाया गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने सीएम भूपेश बघेल को नोटिस से इंकार दिया.


किरणमयी नायक ने दर्ज कराई थी एफआईआर
आपको बता दें कि, किरणमयी नायक ने हाल ही में पूर्व सीएम अजीत जोगी, डॉ. पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

इस मामले में याचिकाकर्ता किरणमयी नायक को भी नोटिस जारी किया गया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष बीते दिनों नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की याचिका के मामले में कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया, जिसमें शासन को SIT के गठन के मद्देनजर प्रिज़्यूडसाइज होकर काम ना करने की बात कही गई है.

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नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब
इसपर हाईकोर्ट ने शासन समेत अन्य को नोटिस जारी कर आगामी 14 मार्च तक जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि, याचिकाकर्ता ने अंतागढ़ टेपकांड में एसआईटी बनाने और अपने ऊपर हुई FIR को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. याचिका में राज्य सरकार के अलावा सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक के अलावा अन्य को पक्षकार बनाया गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने सीएम भूपेश बघेल को नोटिस से इंकार दिया.


किरणमयी नायक ने दर्ज कराई थी एफआईआर
आपको बता दें कि, किरणमयी नायक ने हाल ही में पूर्व सीएम अजीत जोगी, डॉ. पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

Intro:पूर्व मंत्री मंतूराम पंवार,राजेश मूणत,डॉ पुनीत गुप्ता की याचिका पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और मामले में सुनवाई 14 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है । इस मामले में आज याचिकाकर्ता किरणमयी नायक को भी नोटिस जारी हुई है ।


Body:आज इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष बीते दिनों नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की याचिका मामले में कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया जिसमें शासन को sit गठन के मद्देनजर प्रिज़्यूडसाइज होकर काम ना करने की बात कही गई है ।जिसपर हाईकोर्ट ने आज शासन समेत अन्य को नोटिस जारी कर आगामी 14 मार्च तक जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने अंतागढ़ टेप कांड मामले में एसआईटी बनाने और अपने ऊपर हुए fir को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है । याचिका में राज्य सरकार के अलावा सीएम भूपेश बघेल,कांग्रेसी नेत्री किरणमयी नायक के अलावा अन्य को पक्षकार बनाया गया है,लेकिन आज हाईकोर्ट ने सीएम भूपेश बघेल को नोटिस से इंकार किया है ।आपको जानकारी दें कि किरणमयी नायक ने हाल ही में पूर्व सीएम अजीत जोगी,डॉ पुनीत गुप्ता,राजेश मूणत और मंतूराम पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है ।

bite....1 कनक तिवारी... महाधिवक्ता
bite...2 रमाकांत मिश्रा... याचिकाकर्ता के वकील


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