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पटवारी ट्रांसफर को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, सचिव अवर सचिव से जवाब तलब - छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

CG High Court issued notice बिलासपुर जिले में लंबे समय से जमे कुछ पटवारियों का पिछले दिनों दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया गया था. यह ट्रांसफर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने किया था. इस ट्रांसफर को लेकर पटवारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था. याचिका में बताया गया था कि उनका ट्रांसफर करने का अधिकार कलेक्टर को होता है और वह भी जिले के अंदर. इस मामले में कोर्ट ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

CG High Court issued notice
पटवारी ट्रांसफर को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
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Published : Oct 19, 2022, 8:53 PM IST

Updated : Oct 19, 2022, 9:03 PM IST

बिलासपुर: पटवारी आलोक तिवारी हल्का नंबर 29 मोपका जिला बिलासपुर में कार्यरत थे. इनका ट्रांसफर कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से गौरेला पेंड्रा मरवाही कर दिया गया था. इसी तरह अन्य पटवारी सूरज दुबे, फिरोज आलम, राजेंद्र साहू,राकेश कुमार पांडेय, उत्तम चंद्राकर का भी शासन के आदेश 30 सितंबर को अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया था. CG High Court issued notice

शासन के तबादले नीति को चुनौती देते हुए पटवारियों ने हाई कोर्ट की शरण लेते हुए याचिका लगाई थी. याचिका में यह बताया गया है कि पटवारियों की नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर है. पटवारी की वरिष्ठता जिले के आधार पर रहती है. इनके जिले से बाहर ट्रांसफर किये जाने से वरिष्ठता नीचे हो जाएगी. Patwari transfer in bilaspur

यह भी पढ़ें: बिलासपुर में दो माह के लिए रैली और जुलूस पर रोक

भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है. राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड पांच की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही ट्रांसफर करने का अधिकार दिया गया है. notice on Patwari transfer

इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. CG High Court news

बिलासपुर: पटवारी आलोक तिवारी हल्का नंबर 29 मोपका जिला बिलासपुर में कार्यरत थे. इनका ट्रांसफर कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से गौरेला पेंड्रा मरवाही कर दिया गया था. इसी तरह अन्य पटवारी सूरज दुबे, फिरोज आलम, राजेंद्र साहू,राकेश कुमार पांडेय, उत्तम चंद्राकर का भी शासन के आदेश 30 सितंबर को अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया था. CG High Court issued notice

शासन के तबादले नीति को चुनौती देते हुए पटवारियों ने हाई कोर्ट की शरण लेते हुए याचिका लगाई थी. याचिका में यह बताया गया है कि पटवारियों की नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर है. पटवारी की वरिष्ठता जिले के आधार पर रहती है. इनके जिले से बाहर ट्रांसफर किये जाने से वरिष्ठता नीचे हो जाएगी. Patwari transfer in bilaspur

यह भी पढ़ें: बिलासपुर में दो माह के लिए रैली और जुलूस पर रोक

भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है. राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड पांच की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही ट्रांसफर करने का अधिकार दिया गया है. notice on Patwari transfer

इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. CG High Court news

Last Updated : Oct 19, 2022, 9:03 PM IST
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