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जाति मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की अजीत जोगी की याचिका

याचिका पर सुनवाई से पहले ही उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट दे दी है. जिसमें समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कंवर आदिवासी होने के प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है.

जाति मामले मे हाईकोर्ट ने खारिज की अजीत जोगी की याचिका
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Published : Aug 29, 2019, 7:56 PM IST

Updated : Aug 29, 2019, 8:37 PM IST

बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हाईकोर्ट से झटका लगा है. जोगी के जाति मामले में छानबीन समिति के खिलाफ पूर्व में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं ने जवाब पेश करते हुए कहा कि छानबीन समिति का अंतिम फैसला आ गया है. इसलिए यह याचिका कोर्ट में चलने योग्य नहीं है जिसे कोर्ट ने सही मानते हुए जोगी की याचिका को खारिज कर दिया.

कंवर आदिवासी होने का प्रमाण पत्र खारिज
जाति छानबीन समिति के समक्ष पूर्व में मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपने अधिवक्ता के साथ 20 अगस्त को उच्च न्यायालय में पेश हुये थे. जोगी ने अपने विरूद्ध प्रस्तुत सबूत की जानकारी छानबीन समिति से मांगी थी. लेकिन समिति से जानकारी नहीं दी. याचिका पर सुनवाई से पहले ही उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट दे दी है. जिसमें समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कंवर आदिवासी होने के प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है.

पढ़ें: आज खेल अलंकरण समारोह, इन खिलाड़ियों का होगा सम्मान

जोगी ने दायर की एक और याचिका
पूर्व याचिका खारिज होने के बाद आज अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की है.

बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हाईकोर्ट से झटका लगा है. जोगी के जाति मामले में छानबीन समिति के खिलाफ पूर्व में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं ने जवाब पेश करते हुए कहा कि छानबीन समिति का अंतिम फैसला आ गया है. इसलिए यह याचिका कोर्ट में चलने योग्य नहीं है जिसे कोर्ट ने सही मानते हुए जोगी की याचिका को खारिज कर दिया.

कंवर आदिवासी होने का प्रमाण पत्र खारिज
जाति छानबीन समिति के समक्ष पूर्व में मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपने अधिवक्ता के साथ 20 अगस्त को उच्च न्यायालय में पेश हुये थे. जोगी ने अपने विरूद्ध प्रस्तुत सबूत की जानकारी छानबीन समिति से मांगी थी. लेकिन समिति से जानकारी नहीं दी. याचिका पर सुनवाई से पहले ही उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट दे दी है. जिसमें समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कंवर आदिवासी होने के प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है.

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जोगी ने दायर की एक और याचिका
पूर्व याचिका खारिज होने के बाद आज अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की है.

Intro:अजीत जोगी के जाति मामले में छानबीन समिति के खिलाफ पूर्व में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। हाइकोर्ट ने चलनेयोग्य ना मानते हुए खारिज कर दिया।Body: इस मामले में सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने जवाब पेश करते हुए बताया कि छानबीन समिति का अंतिम फैसला आ गया है। इसलिए यह प्रकरण कोर्ट में चलने योग्य नहीं है।
मालूम हो कि जाति छानबीन समिति के समक्ष पूर्व में मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपने अधिवक्ता के साथ 20 अगस्त को hc उपस्थित हुये थे। इस दौरान आवेदन प्रस्तुत कर अजीत जोगी ने अपने विरूद्ध प्रस्तुत सबूत की जानकारी मांगी थी, लेकिन समिति से जानकारी नहीं मिली। इसके बाद अजीत जोगी हाईकोर्ट पहुंच गये थे। उक्त याचिका पर सुनवाई के पहले ही उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट दे दी है। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कंवर आदिवासी होने के प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया है । Conclusion:आपको जानकारी दें कि आज अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए एक याचिका पेश की है ।
विशाल झा....बिलासपुर
Last Updated : Aug 29, 2019, 8:37 PM IST
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