बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हाईकोर्ट से झटका लगा है. जोगी के जाति मामले में छानबीन समिति के खिलाफ पूर्व में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं ने जवाब पेश करते हुए कहा कि छानबीन समिति का अंतिम फैसला आ गया है. इसलिए यह याचिका कोर्ट में चलने योग्य नहीं है जिसे कोर्ट ने सही मानते हुए जोगी की याचिका को खारिज कर दिया.
कंवर आदिवासी होने का प्रमाण पत्र खारिज
जाति छानबीन समिति के समक्ष पूर्व में मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपने अधिवक्ता के साथ 20 अगस्त को उच्च न्यायालय में पेश हुये थे. जोगी ने अपने विरूद्ध प्रस्तुत सबूत की जानकारी छानबीन समिति से मांगी थी. लेकिन समिति से जानकारी नहीं दी. याचिका पर सुनवाई से पहले ही उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट दे दी है. जिसमें समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कंवर आदिवासी होने के प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है.
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जोगी ने दायर की एक और याचिका
पूर्व याचिका खारिज होने के बाद आज अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की है.