बिलासपुर: PDS के चावल में हेराफेरी के मामले में बिलासपुर कोटा विधानसभा के रतनपुर नगरपालिका अध्यक्ष सहित 3 के खिलाफ रतनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है. इन पर 78 बोरी PDS चावल की हेराफेरी के आरोप में ये कार्रवाई की गई है. जांच समिति की अनुशंसा पर कार्रवाई कर अपराध दर्ज किया गया है.
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![case filed against 3 including ratanpur municipal president](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/cg-bla-3-avb-nagarpalikacgc10067_06072020161507_0607f_1594032307_808.jpg)
जांच के बाद कार्रवाई
इस संबंध में रतनपुर थाने से मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका रतनपुर कार्यालय में 78 बोरी PDS का चावल मिलने की शिकायत जिला प्रशासन से की गई. जिसमें तत्कालीन जिला कलेक्टर सारांश मित्तर के निर्देश पर चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई. उक्त जांच दल नायब तहतीलदार रतनपुर, सहायक खाद्य अधिकारी कोटा और सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा, कार्यालय अतिरिक्त तहसीलदार रतनपुर शामिल थे. जिन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष रतनपुर के कमरे में और नगर पालिका परिसर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल अवैध रूप से रखना पाया गया था. वहीं उनके साथ देने वाले दुर्गावती स्व सहायता समूह के संचालक राजेन्द्र महावर और महामाया उपभोक्ता भंडार के संचालक जतिन महावर को जिम्मेदार होना पाया है.
![case filed against 3 including ratanpur municipal president](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/cg-bla-3-avb-nagarpalikacgc10067_06072020161507_0607f_1594032307_374.jpg)
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज
तीनों के खिलाफ रविवार को रतनपुर थाना में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 का उल्लंघन करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध करने पर विभिन्न धाराओं सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है.