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पुलिस हिरासत में कैदी की मौत का मामला, सरकार ने HC में पेश किया जवाब - कैदी की मौत का मामला

अंबिकापुर में पुलिस हिरासत में कैदी की मौत के मामले में शासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है.

Case of death of prisoner in police custody in Bilaspur
पुलिस हिरासत में कैदी की मौत का मामला
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Published : Dec 17, 2019, 10:56 PM IST

बिलासपुर: हिरासत में कैदी की मौत के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है.

बता दें कि अंबिकापुर में पुलिस हिरासत में पंकज बेक नाम के कैदी की मौत हुई थी. मामले में कार्रवाई करते हुए आईजी ने तत्कालीन थाना प्रभारी विनीत दुबे समेत ए.एस.आई मनीष यादव सहित पांच पुलिसवालों को निलंबित कर दिया था.

इसके साथ ही पांचों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए थे. जांच में दोषी पाए जाने पर इन पांचों के खिलाफ आईजी ने FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया था, जिसे चुनौती देते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों ने उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.

मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शासन ने अपना जवाब पेश किया. गौरतलब है कि मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया था. मामले की अगली सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद होगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच में चल रही है.

बिलासपुर: हिरासत में कैदी की मौत के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है.

बता दें कि अंबिकापुर में पुलिस हिरासत में पंकज बेक नाम के कैदी की मौत हुई थी. मामले में कार्रवाई करते हुए आईजी ने तत्कालीन थाना प्रभारी विनीत दुबे समेत ए.एस.आई मनीष यादव सहित पांच पुलिसवालों को निलंबित कर दिया था.

इसके साथ ही पांचों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए थे. जांच में दोषी पाए जाने पर इन पांचों के खिलाफ आईजी ने FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया था, जिसे चुनौती देते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों ने उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.

मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शासन ने अपना जवाब पेश किया. गौरतलब है कि मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया था. मामले की अगली सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद होगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच में चल रही है.

Intro:हिरासत में कैदी की मौत का मामले में दायर याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई । मामले पर शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है ।Body:बता दें कि अंबिकापुर में हिरासत में हुई थी पंकज बेघ नाम के कैदी की मौत। मामले पर कार्रवाई करते हुए आईजी ने तत्कालीन थाना प्रभारी विनीत दुबे समेत ऐ.एस.आई मनीष यादव सहित पांच पुलिस वालों को निलंबित कर दिया था। साथ ही पांचों के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया था। जांच में दोषी पाए जाने पर इन पांचों के खिलाफ आईजी ने एफ आई आर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया था। जिसको लेकर इन पांच पुलिसकर्मियों ने उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई। मामले पर शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है। Conclusion:गौरतलब है कि मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने शासन से जवाब तलब किया था। अब मामले की अगली सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद तय हुई है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच द्वारा की गई।
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