बिलासपुर: पूर्व डीएमई डॉ आदिले को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दुष्कर्म का आरोप झेल रहे डॉ. आदिले की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.
बता दें कि कांकेर निवासी महिला ने डॉक्टर आदिले पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. महिला के अनुसार 2018 में रायपुर के पंडरी स्थित अशोका कॉलोनी में डॉ आदिले ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला ने रायपुर के महिला थाने में शिकायत के तौर पर जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले को बाद में पंडरी थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था.
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पुलिस जांच में महिला के आरोप सही पाए जाने पर राज्य शासन ने डॉक्टर आदिले को पद से भी हटा दिया था. जिसके बाद गिरफ्तारी की तलवार लटकता देख डॉक्टर आदिले ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने की मामले की सुनवाई
डॉ आदिले ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने की .