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सहायक प्राध्यापक भर्ती मामला: HC ने PSC से रिकॉर्ड तलब किया

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक भर्ती मामले में PSC से 22 मार्च के पहले का रिकॉर्ड तलब किया.

BILASPUR HIGH COURT summoned records from PSC in assistant professor recruitment case
बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Feb 9, 2021, 3:50 PM IST

Updated : Feb 10, 2021, 12:47 PM IST

बिलासपुर: सहायक प्राध्यापक ज्योग्राफी की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पीएससी से 22 मार्च 2021 के पहले का रिकॉर्ड तलब किया है.

राज्य सरकार ने सहायक प्राध्यापक ज्योग्राफी के पद पर पीएससी के माध्यम से विज्ञापन जारी किया था. नवंबर 2020 में लिखित परीक्षा लेने के बाद पीएससी ने मॉडल आंसर जारी कर अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति मंगाई थी. जिसके बाद याचिकाकर्ता शिवेंद्र बहादुर ने पांच प्रश्नों पर अपनी दावा आपत्ति दर्ज कराई. लेकिन उसका निराकरण किए बिना ही पीएससी ने संशोधित मॉडल जारी कर दिया.याचिकाकर्ता ने अपने वकील के जरिए पीएससी के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

22 मार्च के पहले का रिकॉर्ड तलब

सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट के फैसले से बाधित रखने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही पीएससी से 22 मार्च के पहले का रिकॉर्ड तलब किया है.पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सेम.कोशी की सिंगल बेंच ने की.

पढ़ें: असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर कोर्ट का स्टे

इससे पहले इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर होने वाली नियुक्ति पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था. सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. जिसपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया.

बिलासपुर: सहायक प्राध्यापक ज्योग्राफी की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पीएससी से 22 मार्च 2021 के पहले का रिकॉर्ड तलब किया है.

राज्य सरकार ने सहायक प्राध्यापक ज्योग्राफी के पद पर पीएससी के माध्यम से विज्ञापन जारी किया था. नवंबर 2020 में लिखित परीक्षा लेने के बाद पीएससी ने मॉडल आंसर जारी कर अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति मंगाई थी. जिसके बाद याचिकाकर्ता शिवेंद्र बहादुर ने पांच प्रश्नों पर अपनी दावा आपत्ति दर्ज कराई. लेकिन उसका निराकरण किए बिना ही पीएससी ने संशोधित मॉडल जारी कर दिया.याचिकाकर्ता ने अपने वकील के जरिए पीएससी के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

22 मार्च के पहले का रिकॉर्ड तलब

सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट के फैसले से बाधित रखने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही पीएससी से 22 मार्च के पहले का रिकॉर्ड तलब किया है.पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सेम.कोशी की सिंगल बेंच ने की.

पढ़ें: असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर कोर्ट का स्टे

इससे पहले इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर होने वाली नियुक्ति पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था. सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. जिसपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया.

Last Updated : Feb 10, 2021, 12:47 PM IST
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