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असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में भर्ती प्रक्रिया

इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर आगामी आदेश तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है.

bilaspur
बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Feb 5, 2021, 12:14 PM IST

Updated : Feb 5, 2021, 5:30 PM IST

बिलासपुर : इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर होने वाली नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. जिसपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है.

दरअसल, याचिककर्ता दुर्गेश सागर ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि जारी किए गए विज्ञापन को देखते हुए उसने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था. इंटरव्यू के बाद महाविद्यालय ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की. याचिकाकर्ता ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में से अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अनावेदक 3 के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

पढ़ें : बस्तर में अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप, शासन से जवाब तलब

आगामी आदेश तक रोक

याचिकाकर्ता का कहना है कि महाविद्यालय ने उसकी शैक्षिक योग्यता व शैक्षिक अनुभव को दरकिनार कर अनावेदक 3 को स्कोरे बोर्ड में ज्यादा अंक दिए हैं. पूरे मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है.

बिलासपुर : इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर होने वाली नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. जिसपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है.

दरअसल, याचिककर्ता दुर्गेश सागर ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि जारी किए गए विज्ञापन को देखते हुए उसने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था. इंटरव्यू के बाद महाविद्यालय ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की. याचिकाकर्ता ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में से अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अनावेदक 3 के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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आगामी आदेश तक रोक

याचिकाकर्ता का कहना है कि महाविद्यालय ने उसकी शैक्षिक योग्यता व शैक्षिक अनुभव को दरकिनार कर अनावेदक 3 को स्कोरे बोर्ड में ज्यादा अंक दिए हैं. पूरे मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है.

Last Updated : Feb 5, 2021, 5:30 PM IST
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