बिलासपुरः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट(Bilaspur High Court ) ने प्रमोशन के आदेश को नियमानुसार निराकरण न करने पर डीजीपी और पूर्व डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी (Notice to DGP and former DGP) किया है. कोर्ट ने 60 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के मामले के निराकरण का निर्देश दिया था. निर्देश का पालन न होने पर नोटिस जारी की गई (High Court issued notice to DGP and former DGP) है.
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान ना दिए जाने से नाराज याचिकाकर्ता
दरअसल, कमलेश धुर्वे आठवीं बटालियन(Kamlesh Dhurve 8th Battalion), राजनांदगांव में पदस्थ हैं. साल 2019 में वो सम्पूर्ण पुलिस टीम के साथ राजनांदगांव के बाघनदी में एक महत्वपूर्ण नक्सलाइट ऑपरेशन में गए. उक्त पुलिस टीम ने 7 नक्सली को मारा गिराया. ऑपरेशन के बाद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), रायपुर द्वारा कई पुलिसकर्मियों को उच्च पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन (out of turn promotion) प्रदान किया गया. लेकिन कमलेश धुर्वे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान ना दिए जाने से क्षुब्ध होकर उसने हाईकोर्ट में याचिका (Notice to DGP and former DGP in promoted case) दायर की.
सनकी सेना के जवान ने प्रेमिका के पति की करवा दी हत्या, कोरबा पुलिस ने सुलझाया अंधे कत्ल की गुत्थी
60 दिनों में निराकरण का निर्देश
याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि बाघनदी में हुए नक्सलाईट ऑपरेशन में शामिल समस्त पुलिसकर्मियों को उच्च पद पर प्रमोशन प्रदान कर दिया गया है. याचिकाकर्ता भी सहायक प्लान कमाण्डर पद पर प्रमोशन का पात्र है. मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 60 दिनों के अंतराल में याचिकाकर्ता के मामले के निराकरण का निर्देश (Bilaspur High Court issues notice) दिया था. इस आदेश का विभाग द्वारा पालन ना किये जाने से परेशान होकर कमलेश ने अवमानना याचिका दायर की थी.