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स्कूल शिक्षा सचिव को बिलासपुर हाइ कोर्ट ने अवमानना मामले में जारी किया नोटिस

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Published : Dec 2, 2021, 9:25 PM IST

अवमानना के एक मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग सचिव (Chhattisgarh School Education Department Secretary) आलोक शुक्ला और राजनांदगांव डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Bilaspur High Court issued notice to School Education Secretary in contempt case
स्कूल शिक्षा सचिव को बिलासपुर हाइ कोर्ट ने अवमानना मामले में जारी किया नोटिस

बिलासपुर : अवमानना के एक मामले में हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव (Chhattisgarh School Education Department Secretary) आलोक शुक्ला और राजनांदगांव डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट के आदेश का समय सीमा 90 दिवस में पालन न किये जाने से परेशान होकर योगेन्द्र वर्मा ने अवमानना याचिका दायर की. हाईकोर्ट द्वारा उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए और नाराजगी जाहिर करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग सचिव आलोक शुक्ला और डीईओ राजनांदगांव को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

स्व. दाताराम वर्मा डोंगरगढ़ में हेड मास्टर के पद पर थे पदस्थ

राजनांदगांव निवासी दाताराम वर्मा डोंगरगढ़ में हेड मास्टर के पद पर पदस्थ थे. सेवाकाल के दौरान दाताराम वर्मा की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र योगेन्द्र वर्मा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव (District Education Officer Rajnandgaon) के समक्ष अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत किया गया. डीईओ राजनांदगांव द्वारा इस आधार पर की योगेन्द्र वर्मा के बड़े भाई जुगल कुमार वर्मा ब्लॉक डोंगरगढ़ में सहायक शिक्षक (पंचायत) के पद पर पदस्थ हैं. इस आधार पर योगेन्द्र वर्मा की अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया गया. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा इस आधार पर कि याचिकाकर्ता योगेन्द्र वर्मा अपनी मां के साथ पृथक रहता है और वे दोनों अपने जीवन यापन के लिये पूर्ण रूप से अपने स्व पिता पर आश्रित थे. बड़ा भाई जुगल वर्मा शादीशुदा है और अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ पृथक रहता है. वह परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं करता है. इस तथ्य की जांच के बाद तथ्य सही पाये जाने पर योगेन्द्र वर्मा को सहायक ग्रेड -3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का आदेश दिया गया.

बिलासपुर : अवमानना के एक मामले में हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव (Chhattisgarh School Education Department Secretary) आलोक शुक्ला और राजनांदगांव डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट के आदेश का समय सीमा 90 दिवस में पालन न किये जाने से परेशान होकर योगेन्द्र वर्मा ने अवमानना याचिका दायर की. हाईकोर्ट द्वारा उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए और नाराजगी जाहिर करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग सचिव आलोक शुक्ला और डीईओ राजनांदगांव को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

स्व. दाताराम वर्मा डोंगरगढ़ में हेड मास्टर के पद पर थे पदस्थ

राजनांदगांव निवासी दाताराम वर्मा डोंगरगढ़ में हेड मास्टर के पद पर पदस्थ थे. सेवाकाल के दौरान दाताराम वर्मा की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र योगेन्द्र वर्मा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव (District Education Officer Rajnandgaon) के समक्ष अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत किया गया. डीईओ राजनांदगांव द्वारा इस आधार पर की योगेन्द्र वर्मा के बड़े भाई जुगल कुमार वर्मा ब्लॉक डोंगरगढ़ में सहायक शिक्षक (पंचायत) के पद पर पदस्थ हैं. इस आधार पर योगेन्द्र वर्मा की अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया गया. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा इस आधार पर कि याचिकाकर्ता योगेन्द्र वर्मा अपनी मां के साथ पृथक रहता है और वे दोनों अपने जीवन यापन के लिये पूर्ण रूप से अपने स्व पिता पर आश्रित थे. बड़ा भाई जुगल वर्मा शादीशुदा है और अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ पृथक रहता है. वह परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं करता है. इस तथ्य की जांच के बाद तथ्य सही पाये जाने पर योगेन्द्र वर्मा को सहायक ग्रेड -3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का आदेश दिया गया.

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