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Bilaspur High Court : युवती ने भागकर की लव मैरिज, हाईकोर्ट ने पूछा किसके साथ है रहना

बिलासपुर हाईकोर्ट ने लव मैरिज के बाद युवक के साथ रह रही लड़की से उसकी मर्जी पूछी है. लड़की बालिग होने के बाद अपने पिता को बिना बताए घर से गायब हुई थी. हाई कोर्ट में याचिका लगाने के बाद युवती को पुलिस ने ढूंढा और कोर्ट में पेश किया. अब कोर्ट युवती की मर्जी के मुताबिक फैसला देगा.

Bilaspur High Court
हाईकोर्ट ने पूछा किसके साथ है रहना
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Published : Jun 14, 2023, 2:25 PM IST

बिलासपुर : जिले के सकरी थाना क्षेत्र लोखंडी गांव की रहने वाली लड़की अचानक घर से लापता हो गई थी. इस मामले को लेकर लड़की के पिता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. याचिका में ये कहा गया था कि आवेदक की बेटी लापता हो गई है, जिसे पुलिस तलाश नहीं कर रही है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने युवती को बरामद किया और कोर्ट के सामने पेश किया. तब कोर्ट को लड़की ने अपने बालिग होने की जानकारी दी. कोर्ट ने युवती से मिली जानकारी के बाद पूछा है कि वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती है या अभी रह रहे लड़के के साथ रहना चाहती है.

क्या है मामला : यह मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण का है. लड़की के अचानक घर से लापता होने के बाद लोखंडी ग्राम में रहने वाले उसके पिता ने उसे ढूंढने सकरी थाना में शिकायत की थी. लेकिन पुलिस की कार्यवाई नहीं होने पर लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की. याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया. पुलिस ने लड़की के मोबाइल लोकेशन के माध्यम से उसकी खोजबीन शुरू की. पुलिस को मोबाइल लोकेशन के आधार पर अगरतला त्रिपुरा में लड़की के होने की जानकारी मिली. पुलिस ने अगरतला त्रिपुरा जाकर लड़की को बरामद कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया.

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अब कोर्ट ने पूछी मर्जी : पुलिस ने लड़की को अगरतला त्रिपुरा में एक लड़के के साथ रहते हुए पाया. इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जब लड़की पेश हुई, तो कोर्ट ने लड़की की मर्जी पूछी. जिसमें ये पूछा गया कि अभी जिस लड़के के साथ रह रही, हो उसके साथ ही रहोगी या फिर माता-पिता के साथ उनके घर जाओगी. इस मामले में अब लड़की अपनी मर्जी से फैसला ले सकती है. कोर्ट वही आदेश पारित करेगी. इस पर लड़की के ऊपर उसकी मर्जी के आधार पर कोर्ट ने पूरे मामले को निराकृत कर दिया है.

बिलासपुर : जिले के सकरी थाना क्षेत्र लोखंडी गांव की रहने वाली लड़की अचानक घर से लापता हो गई थी. इस मामले को लेकर लड़की के पिता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. याचिका में ये कहा गया था कि आवेदक की बेटी लापता हो गई है, जिसे पुलिस तलाश नहीं कर रही है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने युवती को बरामद किया और कोर्ट के सामने पेश किया. तब कोर्ट को लड़की ने अपने बालिग होने की जानकारी दी. कोर्ट ने युवती से मिली जानकारी के बाद पूछा है कि वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती है या अभी रह रहे लड़के के साथ रहना चाहती है.

क्या है मामला : यह मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण का है. लड़की के अचानक घर से लापता होने के बाद लोखंडी ग्राम में रहने वाले उसके पिता ने उसे ढूंढने सकरी थाना में शिकायत की थी. लेकिन पुलिस की कार्यवाई नहीं होने पर लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की. याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया. पुलिस ने लड़की के मोबाइल लोकेशन के माध्यम से उसकी खोजबीन शुरू की. पुलिस को मोबाइल लोकेशन के आधार पर अगरतला त्रिपुरा में लड़की के होने की जानकारी मिली. पुलिस ने अगरतला त्रिपुरा जाकर लड़की को बरामद कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया.

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अब कोर्ट ने पूछी मर्जी : पुलिस ने लड़की को अगरतला त्रिपुरा में एक लड़के के साथ रहते हुए पाया. इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जब लड़की पेश हुई, तो कोर्ट ने लड़की की मर्जी पूछी. जिसमें ये पूछा गया कि अभी जिस लड़के के साथ रह रही, हो उसके साथ ही रहोगी या फिर माता-पिता के साथ उनके घर जाओगी. इस मामले में अब लड़की अपनी मर्जी से फैसला ले सकती है. कोर्ट वही आदेश पारित करेगी. इस पर लड़की के ऊपर उसकी मर्जी के आधार पर कोर्ट ने पूरे मामले को निराकृत कर दिया है.

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