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आपत्तिजनक टिप्पणी केस: बिलासपुर हाईकोर्ट ने संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

बिलासपुर हाईकोर्ट ने संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. पात्रा के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर टिप्पणी करने के आरोप में रायपुर के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया गया था. वहीं कोर्ट ने सरकार से गिरफ्तारी के मामले में जवाब मांगा है.

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पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक
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Published : Jun 11, 2020, 5:34 PM IST

Updated : Jun 11, 2020, 6:11 PM IST

बिलासपुर: बीजेपी नेता संबित पात्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है. पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के खिलाफ अपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उच्च न्यायालय ने पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. संबित के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने रायपुर और भिलाई में FIR दर्ज कराई थी. बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट ने संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.

छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने संबित पात्रा से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन पात्रा स्वास्थ्य खराब होने के कारण पूछताछ के लिए नहीं आ सके थे.

संबित पात्रा को रायपुर पुलिस का नोटिस, 20 मई को होना है हाजिर

पात्रा ने 10 मई को किया था ट्वीट

शिकायतकर्ता कोको पाढ़ी का कहना है कि संबित पात्रा के पास कोई प्रमाण नहीं है और उनका आरोप पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है. पाढ़ी ने कहा था कि ऐसे तथ्यहीन आरोप लगाकर संबित पात्रा ने जनता को भ्रमित करने का काम किया है. पुलिस के मुताबिक पाढ़ी ने पात्रा के खिलाफ शिकायत कराते हुए कहा था कि संबित पात्रा ने 10 मई को ट्वीट कर दो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी पर कश्मीर मसले, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे और बोफोर्स घोटाला को लेकर झूठा आरोप लगाया है.

संबित पात्रा के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई : ताम्रध्वज साहू

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने की कार्रवाई की मांग

वहीं मामले में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और बोलने में संयम रखना चाहिए. अपने ही दल के नेता को सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए. गृहमंत्री ने कहा कि संबित पात्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

बता दें कि पात्रा के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर टिप्पणी करने के आरोप में रायपुर के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया गया था. संबित पात्रा को इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कई बार नोटिस देकर बुलाया, हालांकि वह उपस्थित नहीं हुए. कोर्ट ने पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने की है.

बिलासपुर: बीजेपी नेता संबित पात्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है. पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के खिलाफ अपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उच्च न्यायालय ने पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. संबित के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने रायपुर और भिलाई में FIR दर्ज कराई थी. बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट ने संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.

छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने संबित पात्रा से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन पात्रा स्वास्थ्य खराब होने के कारण पूछताछ के लिए नहीं आ सके थे.

संबित पात्रा को रायपुर पुलिस का नोटिस, 20 मई को होना है हाजिर

पात्रा ने 10 मई को किया था ट्वीट

शिकायतकर्ता कोको पाढ़ी का कहना है कि संबित पात्रा के पास कोई प्रमाण नहीं है और उनका आरोप पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है. पाढ़ी ने कहा था कि ऐसे तथ्यहीन आरोप लगाकर संबित पात्रा ने जनता को भ्रमित करने का काम किया है. पुलिस के मुताबिक पाढ़ी ने पात्रा के खिलाफ शिकायत कराते हुए कहा था कि संबित पात्रा ने 10 मई को ट्वीट कर दो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी पर कश्मीर मसले, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे और बोफोर्स घोटाला को लेकर झूठा आरोप लगाया है.

संबित पात्रा के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई : ताम्रध्वज साहू

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने की कार्रवाई की मांग

वहीं मामले में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और बोलने में संयम रखना चाहिए. अपने ही दल के नेता को सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए. गृहमंत्री ने कहा कि संबित पात्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

बता दें कि पात्रा के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर टिप्पणी करने के आरोप में रायपुर के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया गया था. संबित पात्रा को इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कई बार नोटिस देकर बुलाया, हालांकि वह उपस्थित नहीं हुए. कोर्ट ने पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने की है.

Last Updated : Jun 11, 2020, 6:11 PM IST
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