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बलरामपुर सिंदूर नदी पुल लोकेशन बदलने का मामला : 31 मार्च को बिलासपुर हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देगी राज्य सरकार - बलरामपुर सिंदूर नदी पुल लोकेशन बदलने का मामला

बलरामपुर सिंदूर नदी पुल लोकेशन बदलने के मामले में 31 मार्च को बिलासपुर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई है.

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Mar 28, 2022, 10:05 PM IST

बिलासपुर: बलरामपुर जिले में सिंदूर नदी पर बनाए जा रहे पुल की लोकेशन बदलने के महत्वपूर्ण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि पुल के आसपास का गांव और मुख्य सड़क कितनी दूर है. इस मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.

ये है पूरा मामला: बलरामपुर के सिंदूर ग्राम पंचायत के पास ही स्थित सिंदूर नदी के लिए पुल स्वीकृत किया गया है. इस पुल के आसपास और भी कई गांवों को आवागमन की सुविधा मिले, इसे लेकर पुल के लिए टेंडर स्वीकृत कर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी. इस बीच पुल की लोकेशन अचानक बदल कर गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर कर दी गई. साथ ही पुल इससे मुख्य सड़क से भी लगभग एक किलोमीटर दूर हो गया. इस परिवर्तन को चुनौती देते हुए स्थानीय निवासी दिवेश कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है.

यह भी पढ़ें: Suspended ADG Mukesh Gupta promotion case: निलंबित एडीजी मुकेश गुप्ता को बिलासपुर हाई कोर्ट से राहत, सरकार की अपील हुई खारिज

याचिका में राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ने का आरोप लगता रहा. मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि पुल के आसपास के गांवों और मुख्य सड़क से कितनी दूर है. इस मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को तय की गई है. 31 मार्च के पहले सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत करना है.

बिलासपुर: बलरामपुर जिले में सिंदूर नदी पर बनाए जा रहे पुल की लोकेशन बदलने के महत्वपूर्ण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि पुल के आसपास का गांव और मुख्य सड़क कितनी दूर है. इस मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.

ये है पूरा मामला: बलरामपुर के सिंदूर ग्राम पंचायत के पास ही स्थित सिंदूर नदी के लिए पुल स्वीकृत किया गया है. इस पुल के आसपास और भी कई गांवों को आवागमन की सुविधा मिले, इसे लेकर पुल के लिए टेंडर स्वीकृत कर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी. इस बीच पुल की लोकेशन अचानक बदल कर गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर कर दी गई. साथ ही पुल इससे मुख्य सड़क से भी लगभग एक किलोमीटर दूर हो गया. इस परिवर्तन को चुनौती देते हुए स्थानीय निवासी दिवेश कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है.

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याचिका में राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ने का आरोप लगता रहा. मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि पुल के आसपास के गांवों और मुख्य सड़क से कितनी दूर है. इस मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को तय की गई है. 31 मार्च के पहले सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत करना है.

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