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Bilaspur : 4 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगी सौम्या चौरसिया , हाईकोर्ट में नहीं हुई बहस पूरी

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Published : Mar 31, 2023, 6:20 PM IST

लोक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सौम्या चौरसिया ने याचिका में अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है. लेकिन बहस पूरी नहीं होने के कारण चार अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है. इससे पहले भी निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी,लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था.

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सौम्या चौरसिया की बेल पर नहीं हुई सुनवाई पूरी

बिलासपुर : आय से अधिक संपत्ति मामले , मनी लॉन्ड्रिंग और कोल लेवी स्कैम में शामिल होने के आरोपों के बाद सौम्या चौरसिया के तारे गर्दिश में चल रहे हैं. ईडी ने एक बार सौम्या चौरसिया को अंदर क्या किया.उनके बाहर आने का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा. इस कोर्ट से उस कोर्ट और उस कोर्ट से इस कोर्ट में सौम्या की याचिकाएं घूम रही हैं. एक बार फिर सौम्या ने जमानत याचिका के लिए हाईकोर्ट में अपील की.

इस बार सौम्या ने बताया कि वो बेकसूर हैं.उन्होंने ने तो कुछ भी नहीं किया. बिना कारण ही उन्हें धर लिया गया है. ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने बाद सौम्या के वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखना शुरु किया. इससे पहले बहस पूरी होती हाईकोर्ट का समय खत्म हो गया. लिहाजा अधूरी बहस चार अप्रैल को पूरी की जाएगी और तब तक सौम्या को जेल में ही रहना होगा.

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के कोल माफिया और राज्य के कई प्रशासनिक अधिकारियों के घर, दफ्तर और उनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी. इस छापामार कार्रवाई में ईडी ने कई अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की थी. राज्यसेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया था, तब से वह रायपुर की जेल में बंद है. गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने रायपुर की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सुनवाई के बाद रायपुर कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था.

हाईकोर्ट से जमानत की आस : रायपुर कोर्ट में आवेदन खारिज होने के बाद निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. जमानत याचिका दायर होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई. मामले में ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखा है . सौम्या चौरसिया के वकील अब अपना पक्ष रखेंगे. सौम्या के वकील सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल हैं. जो 4 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे.

ये भी पढ़ें- ईडी की कार्रवाई की जद में नेता, अफसर और कारोबारी

सौम्या चौरसिया की दलील : सौम्या चौरसिया के वकील ने बताया कि '' उनके ठिकानों पर ईडी ने तीन-तीन बार छापे मार कार्रवाई की. बैंक लॉकर खोल कर देखा. बैंक खाता और अन्य स्थानों पर भी छापेमार कार्रवाई में ईडी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ. जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था. लेकिन बावजूद इसके ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया . वकीलों ने सौम्या पर हुई कार्रवाई को राजनीतिक बदले से की गई कार्रवाई बताया है. इसलिए सौम्या ने कोर्ट से मांग की है कि उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें खारिज किया जाए.''

बिलासपुर : आय से अधिक संपत्ति मामले , मनी लॉन्ड्रिंग और कोल लेवी स्कैम में शामिल होने के आरोपों के बाद सौम्या चौरसिया के तारे गर्दिश में चल रहे हैं. ईडी ने एक बार सौम्या चौरसिया को अंदर क्या किया.उनके बाहर आने का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा. इस कोर्ट से उस कोर्ट और उस कोर्ट से इस कोर्ट में सौम्या की याचिकाएं घूम रही हैं. एक बार फिर सौम्या ने जमानत याचिका के लिए हाईकोर्ट में अपील की.

इस बार सौम्या ने बताया कि वो बेकसूर हैं.उन्होंने ने तो कुछ भी नहीं किया. बिना कारण ही उन्हें धर लिया गया है. ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने बाद सौम्या के वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखना शुरु किया. इससे पहले बहस पूरी होती हाईकोर्ट का समय खत्म हो गया. लिहाजा अधूरी बहस चार अप्रैल को पूरी की जाएगी और तब तक सौम्या को जेल में ही रहना होगा.

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के कोल माफिया और राज्य के कई प्रशासनिक अधिकारियों के घर, दफ्तर और उनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी. इस छापामार कार्रवाई में ईडी ने कई अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की थी. राज्यसेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया था, तब से वह रायपुर की जेल में बंद है. गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने रायपुर की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सुनवाई के बाद रायपुर कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था.

हाईकोर्ट से जमानत की आस : रायपुर कोर्ट में आवेदन खारिज होने के बाद निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. जमानत याचिका दायर होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई. मामले में ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखा है . सौम्या चौरसिया के वकील अब अपना पक्ष रखेंगे. सौम्या के वकील सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल हैं. जो 4 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे.

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सौम्या चौरसिया की दलील : सौम्या चौरसिया के वकील ने बताया कि '' उनके ठिकानों पर ईडी ने तीन-तीन बार छापे मार कार्रवाई की. बैंक लॉकर खोल कर देखा. बैंक खाता और अन्य स्थानों पर भी छापेमार कार्रवाई में ईडी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ. जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था. लेकिन बावजूद इसके ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया . वकीलों ने सौम्या पर हुई कार्रवाई को राजनीतिक बदले से की गई कार्रवाई बताया है. इसलिए सौम्या ने कोर्ट से मांग की है कि उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें खारिज किया जाए.''

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