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अंतागढ़ टेपकांड : हाईकोर्ट से पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम पवार को राहत, मिली अग्रिम जमानत - bilaspur news

उच्च न्यायालय ने डॉक्टर पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और पूर्व मंत्री राजेश मूणत को अग्रिम जमानत दे दी है.

बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Apr 16, 2019, 5:37 PM IST

बिलासपुर : अंतागढ़ टेपकांड में हाईकोर्ट से तीन आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने डॉक्टर पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और पूर्व मंत्री राजेश मूणत को अग्रिम जमानत दे दी है.

अंतागढ़ टेपकांड में पूर्व मेयर किरणमयी नायक पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, अजीत जोगी और अमित जोगी पर मामला दर्ज करवाया था.

मामला दर्ज होने के बाद पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और राजेश मूणत ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बैंच ने तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है.

बिलासपुर : अंतागढ़ टेपकांड में हाईकोर्ट से तीन आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने डॉक्टर पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और पूर्व मंत्री राजेश मूणत को अग्रिम जमानत दे दी है.

अंतागढ़ टेपकांड में पूर्व मेयर किरणमयी नायक पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, अजीत जोगी और अमित जोगी पर मामला दर्ज करवाया था.

मामला दर्ज होने के बाद पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और राजेश मूणत ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बैंच ने तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है.

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