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बिलासपुर : हाईकोर्ट से पुनीत गुप्ता को बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत - हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने पुनीत गुप्ता को अग्रिम जमानत दे दी है.

पुनीत गुप्ता
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Published : Apr 25, 2019, 9:26 PM IST

बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने पुनीत गुप्ता को अग्रिम जमानत दे दी है.

डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर डीकेएस अस्पताल का अधीक्षक रहते हुए भर्ती में गड़बड़ी और खरीदी में घोटाले का आरोप है. इस मामले में डीकेएस अस्पताल के मौजूदा अधीक्षक केके खरे ने पुनीत गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.

पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता को बयान के लिए थाने बुलाया था, लेकिन पुनीत गुप्ता के थाने नहीं पहुंचने पर पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन पुनीत गुप्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे.

अग्रिम जमानत स्वीकार
मामले में पुनीत गुप्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर जस्टिस अरविंद चंदेल की सिंगल बैंच ने सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है.

बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने पुनीत गुप्ता को अग्रिम जमानत दे दी है.

डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर डीकेएस अस्पताल का अधीक्षक रहते हुए भर्ती में गड़बड़ी और खरीदी में घोटाले का आरोप है. इस मामले में डीकेएस अस्पताल के मौजूदा अधीक्षक केके खरे ने पुनीत गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.

पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता को बयान के लिए थाने बुलाया था, लेकिन पुनीत गुप्ता के थाने नहीं पहुंचने पर पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन पुनीत गुप्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे.

अग्रिम जमानत स्वीकार
मामले में पुनीत गुप्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर जस्टिस अरविंद चंदेल की सिंगल बैंच ने सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है.

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punit gupta


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